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Official Transcriptसंख्या-50/2025/307/77-6-25/7004 पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, t. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर। 2. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली। 3. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 02-07-2025 विषय:- उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlid-207 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्राविधानित...
संख्या-50/2025/307/77-6-25/7004 पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, t. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली।
3. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 02-07-2025 विषय:- उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAlid-207 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 करोड़ के सापेक्ष लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय सुविधायें/प्रोत्साहन की धनराशि रू. 4,97,38,207.00(%. चार करोड़ sealed लाख अड़तीस हजार दो सौ सात मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध Al महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त आयुक्त, उद्योग,कानपुर मण्डल, कानपुर के. पत्र संख्या-47/सं0आ0 उ0/का.म॑./(नीति 207/2025-26, दिनांक 9.04.2025, संयुक्त आयुक्त, उद्योग,बरेली मण्डल, बरेली के पत्र संख्या- 29/सं0आएउ0/बरेली/एमएसएमई नीति 2077/2023-24, दिनांक 4.05.2025, एवं. पत्र संख्या-263/सं0आए0 उ0/अल्लीगढ़/उ0प्र0औएनिएनी0-207/2025-26, दिनांक 25.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन aAiA-207 के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार लघु /मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य वित्तीय सुविधायें/प्रोत्साहन धनराशि हेतु बजट स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है- कस: इकाई का नाम एवं पता संबधित मण्डल me वित्तीय वर्ष धनराशि (रूपये में) । मेसर्स मॉडर्न स्नैक्स GOTH, SAK, नेट एसजीएसटी |... 2022-23 35 93 883 00 कानपुर देहात(नई लघु श्रेणी) प्रतिपूर्ति व मेसर्स बजरंग बली CAT BOA, नेट एसजीएसटी |... 2022-23 2 अकबरपुर कानपुर देहता (नई लघु प्रतिपूर्ति 26,2,02.00 श्रेणी) मेसर्स हिंगलाज फूड प्रोडक्ट प्रा0लि0, नेट एसजीएसटी | 2022-23 एवं 3 पनकी, कानपुर | (विस्तारीकरण लघु कानपर मण्डल प्रतिपूर्ति 2023-24 9,38,48.00 श्रेणी) ~ मेसर्स हाईटेक प्लास्ट, इस्पात नगर, पंजीगत set |2022-23 एवं 4 * 3 5,63,826.00 कानपुर (as लघु श्रेणी) उपादान एवं Ae} 2023-24 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |एसजीएसटी प्रतिपूर्ति पॉल्लीमर्स पंजीगत ब्याज | 2020-2 , मेसर्स रेज eas प्राएलि0, उद्योग मे , , ~ उपादान एवं नेट |202(-22 एवं 5 कंज पनकी, कानपुूर। (विस्तारीकरण 3 55,98,854.00 » ° एसजीएसटी 2022-2 लघ श्रेणी) ° प्रतिपूर्ति 7 पूंजीगत. ब्याज |2022-23 एवं 2,90,978.00 AGS Ala usw, aati, उपादान एवं नेट 2023-24 PIA ।(विस्तारीकरण लघु श्रेणी) एसजीएसटी प्रतिपूर्ति बरेली मण्डल पूंजीगत ब्याज |... 2023-24 उपादान एवं _ गैंसर्स कृष्णा... कोरूगेटस, नेट 75,80,000.00 बरेली ((ननईई लघलघु श्रेणी एसजीएसटी प्रतिपूर्ति 7 लि0, कासगंज|(मध्यम श्रेणी) अलीगढ़ एसजीएसटी ए2व0ं2 02-0222 -, मेसर्स स्टर्लिंग vat इण्डस्ट्रीज |. मण्डल. नेट 202-22 . एसजीएसटी . 2,50,5,46.00 प्रतिपूर्ति 23 रू. 4,9,38,207.00 (रू. चार करोड़ योग इक्यानवे लाख अड़तीस हजार दो at सात मात्र) 2- अत: इस सम्बन्ध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-207 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 करोड़ के सापेक्ष उपर्युक्तानुसार अंकित तालिका में लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को sary वित्तीय सुविधायें/प्रोत्साहन की धनराशि के वितरण हेतु रू. 4,97,38,207.00(%. चार करोड़ इक्यानवे लाख अड़तीस हजार दो सौ सात मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों ।. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि आहरित कर इकाईयों के सम्मुख अंकित धनराशि उनके बैंक खाते में सीधि आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली/ कानपुर/ अलीगढ़ मण्डल द्वारा तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली/ कानपुर/ अलीगढ़ मण्डल द्वारा प्रोत्साहन धनराशि वितरित किये जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 20i7 एवं तदुक्रम मैं निर्गत एस0ओ0पी0 एवं नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में समय- समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित प्रोत्साहन धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर / बरेली /अलीगढ़ मण्डल दूवारा द्वारा रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके few स्वीकृत किया गया है।
8. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी,जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 20I7 एवं तदुक्रम में निर्गत एस0ओए0पी0 एवं नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में _ समय-समय पर निर्गत शासनादेशों A उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
9. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली/ कानपुर/अलीगढ़ मण्डल द्वारा किया जाएगा। |0. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय wT दिनांक
27.03.2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग, बरेली/ कानपुर / अलीगढ़ मण्डल द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुदूधता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। (2. लाभार्थी इकाई को देय धनराशि का 02 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार के रूप में कटौती कर अप्रेजल संस्था को दी जाएगी। |3. किसी भी वित्तीय अनियमितता हेतु संबंधित संयुक्त आयुक्त, उद्योग उत्तरदायी होंगे। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपया 4,97,38,207.00(e0aT चार करोड़ इक्यानवे लाख अड़तीस हजार दो at सात मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608002000 नई औद्योगिक नीति मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4- ... यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT ALA-6/2025/a--352/Ea-2025-23/2024, दिनांक 27 मार्च 2025 मैं प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। ACA-50/2025/307()/77-6-25/7004 ,तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. . महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। Coo प्रबंध निदेशक, पिकप। निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/बरेली/अलीगढ़ | नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 L0. नियोजन अनुभाग-4/4 Li. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 l2. गार्ड फाइल। NDA HK w आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |