W°EAT-68/2025/880/77-6-2025/2( ste ol)/2023
प्रेषक,
आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0|
औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2025
विषयःउ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत मेगा श्रेणी
मैं फॉरएवर डिस्टिलरी, प्राललि0 को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' निर्गत किये जाने हेतु
अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध...
W°EAT-68/2025/880/77-6-2025/2( ste ol)/2023 प्रेषक, आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2025 विषयःउ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत मेगा श्रेणी मैं फॉरएवर डिस्टिलरी, प्राललि0 को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध A महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत पारिभाषित मेगा श्रेणी/सुपर मेगा श्रेणी की परियोजना/औद्योगिक इकाईयों द्वारा नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु फॉरएवर डिस्टिलरी VOTO को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' निर्गत किये जाने के आवेदन पर की गई संस्तुति के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श किया गया है। 2-... इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये एजेण्डा/प्रस्ताव के अनुसार औद्योगिक इकाई का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:- . कंपनी का नाम उत्पाद अवस्थति प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये में) , थेनॉल व॑ उसरा बाजार औद्योगिक क्षेत्र फॉरएवर . पर्वाचल डस्टिलरी प्रालि0, एक्स्ट्रान्यूट्रल | (यूपीसीडा)जनपद, देवरिया(पूर्वीचल)। 250.2 लव 3- उपर्युक्तानुसार . वर्णित तथ्यों, अधिसूचना. संख्या-45/2022/2770/77-6-2022- 2(एम)/2022 दिनांक 04.7.2022 दूवारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022, शासनादेश WEA-27/2023/307/77-6-2023-2(tA)/2022 दिनांक
4.04.2023 gant निर्गत एस0ओएपी0 एवं शासन के पत्र संख्या- संख्या-430/77-6- I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |2025/7657, दिनांक 9.06.2025 में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त प्रस्तर- 2 में अंकित औद्योगिक इकाई को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' निर्गत किए जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कृपया तदनुसार लेटर ऑफ कम्फफर्ट निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय, आलोक कुमार अपर मुख्य सचिव।| WEAI-68/2025/880()/77-6-2025/2(staver)/2023 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- . निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा |
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. गार्ड Wise | आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |