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Official TranscriptPEAT-5/337/58-2-2026/ 54-2002(003)//202 (4736669), 5/337/58--2026/ 54-2002(003)//202 (736669 प्रेषक, प्रेम प्रकाश सिंह, संयुकृत सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 04-02-2026 विषय:- एस0ए0जी0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ त्रैमास के लिए नैफेड को चना दाल की आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान...
PEAT-5/337/58-2-2026/ 54-2002(003)//202 (4736669), 5/337/58--2026/ 54-2002(003)//202 (736669 प्रेषक, प्रेम प्रकाश सिंह, संयुकृत सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 04-02-2026 विषय:- एस0ए0जी0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ त्रैमास के लिए नैफेड को चना दाल की आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बंध में। महोदया, उपर्युक्त विषयक निदेशात्रय पत्र संख्या-750/बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0/2025- 26, दिनांक 22-0:-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। 2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025- 26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज 9 HeAi-02-Tiea HeAM-Ol-heg प्रायोजित योजनाएं- 039-किशोरी बालिकाओं के लिए Alstel-7 (के0-50/रा0-50-के0+रा०) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ त्रैमास के लिए अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत नैफेड को 74.63 एमण्टी० साबुत चना हेतु BO 5749.60 प्रति एम०्टी० की दर से कुल BO 72,44,378.00 (Ro बहत्तर लाख चौवालीस हजार तीन at अट्ठारह मात्र) (केन्द्रांश BO 36,22,59.00 एवं राज्यांश BO 36,22,59.00) के अग्रिम की स्वीकृति एवं sea अग्रिम का भुगतान 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |योजनान्तर्गत खोले गये एस0एन0ए0 खाते में उपलब्ध/ AMARA धनराशि से नैफेड विभाग को किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(i) वित्त (लेखा) अनुभाग-। के कार्यालय AM AA-i7/20i7/V-- 027/G8-20i7-0(55)/20i7, दिनांक 5.44.20i7, शासनादेश ACAl-V-I- 2774/G8-5-()/69, दिनांक 25.0.983 एवं शासनादेश AAl-vV-- 235/Ga8-20i-5-()/69 दिनांक 0.06.20Il तथा शासनादेश दिनांक
8.09.20I7 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा |
(2) पूर्व में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक
3.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये |
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-- 352/@€-2025-239/2025, दिनाक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, ठ0प्र0, लखनऊ का होगा।
(5) इस सम्बंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों में निर्धारित शर्तो /प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा | 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(6) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे |
(7) एक बार में एक माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर की धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित की जायेगी |
(8) इस सम्बंध में योजना की गाइडलाइन्स एवं सुसंगत नियमों के अनुसार कारवाई सुनिश्चित की जायेगी।
(9) वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 3/.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा |
(0) आहरित धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के Red बाद के माह में अवश्य कर लिया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक /निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा | () धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का ह्ोगा।
(i2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग- के Wear-i62 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हद्ेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी /अधिकारी जिम्मेदार होगा | 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |((3) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा | समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा |
(4) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक माह के व्यय का अनुमान सम्बन्धित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासम्भव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जायेगा।
(5) जैसे-जैसे असंचालित केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ होगा उसी आधार पर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा |
(6) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांससर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों / कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा |
(i7) समस्त अग्रिम का समायोजन 37.03.2026 तक अवश्य कराया जायेगा | 3- इस संबंध में होने वाला awe वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या- 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-02-बाल Heauy-Ol-cheg प्रायोजित योजनाएं-039-किशोरी बालिकाओं के लिए Olotal-7 (के0-50/रा0-50-के0+रा०) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जाएगा तथा उक्त अग्रिम का भुगतान योजनान्तर्गत खोले गये सुसंगत एसएन.ए. खाते में उपलब्ध/स्थानानन््तरित धनराशि से किया जायेगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदान किये गये यू0ओ0 संख्या-६-4-203- X-2025-26 दिनांक: 03-02-2026 के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (प्रेम प्रकाश सिंह) संयुकृत सचिव | PCAT-5/337()/58-2-2026/ 54-2002(003)/2/202 (736669), तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |. महालेखाकार, लेखा प्रथम /आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज |
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ |
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-। |
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/वित्त (लेखा) अनुभाग- |
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश |
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ |
7. खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल | आज्ञा से, (अवनीश कुमार सिंह) अनु सचिव | 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |