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Official Transcriptसंख्या: 25/2026/60/36--26-43 एलडीए / 2006टी.सी. (ए ) प्रेषक, गिरीश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-। लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2026 विषयः-सी0एस0आई0 cad, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख-रखाव कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय किश्त की धनराशि निर्गत करने के संबंध...
संख्या: 25/2026/60/36--26-43 एलडीए / 2006टी.सी. (ए ) प्रेषक, गिरीश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-। लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2026 विषयः-सी0एस0आई0 cad, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक रख-रखाव कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय किश्त की धनराशि निर्गत करने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, गोमतीनगर, लखनऊ के पत्र संख्या-मी0एस0आई0(टी0)/72 दिनांक ॥3.0.2026 एवं शासनादेश
AEA: 78/2025/(229/HS--25-4 3UASIV/ 200 6टी.सी. (ए) दिनांक 24.0.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0एस0आई0 cad, गोमतीनगर, लखनऊ के बहुमंजिली आवासीय भवनों के वार्षिक मरम्मती कार्यों एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि BO 500.00 लाख में से तृतीय किश्त की धनराशि BO 25.00 लाख (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) चाल्रू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आहरित कर व्यय किये जाने की Bey स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-
(i) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर»डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य या मद में किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश प्रयागराज को दी जायेगी।(4) आगणन के अनुसार प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-2 के UEN-38 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(5) उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था, उ0प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ होगी। समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
(6) कार्य की विशिष्टियोँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था-50प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ की होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण हो जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
(7) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजनानतर्गत ऐसे कार्य मद जो बाजार दरों पर आधारित हैं/वॉट-आउट आइटम्स के कार्य मर्दों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर न्यूनतम आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
(8) कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-।
(9) /2024/S--294/G8-2024-23/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय जाप AEA-4/2024/HM-I-607 /ZH-2024-23/2024, दिनांक 9 जून, 2024 A उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट Aqua A वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-।, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-।-
(0) 352/aa-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (।) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों में वित्त विभाग के अधिष्ठान व्यय संबंधी शासनादेश AGA-V-2-23/G8-20iI-7(84)/75 दिनांक 25 जनवरी, 200l के अनुसार निर्माण कार्यों की ल्रागत में 5 प्रतिशत की कमी करते हुए 2.5 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय, 02 प्रतिशत Hediste तथा एक प्रतिशत लेबर AA अनुमन्य होगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपाजिट खाते में न रखने, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित करने, उपकरणों आदि का क्रयस्टोर पर्चेज Bed एवं संगत वित्तीय नियमों के तहत किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
(43) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5-(भाग-) के अध्याय 76-U में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ- साथ तत्संबंधी स्थायी शासनादेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।। 2- Sh व्यय adel वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के "लेखाशीर्षक-227-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-सिवित्र सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के ट्रांजिट हास्टल का रख-रखाव-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन)" के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-5-8-852-)(-2025-26 दिनांक
30.0.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया गया है। भवदीय, गिरीश चन्द्र मिश्र संयुक्त सचिव। संख्या: 25/2026/60()/36--26-430ASV/ 2006टी.सी. (ए), तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय fred के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित। PAA मण्डलायुक्त, लखनऊ | जिलाधिकारी, लखनऊ। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, लखनऊ । मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। सचिव, सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ। अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार Seq धनराशि उपलब्ध कराने हेतु FF Y Executive Engineer (Mainteance), U.P.Avas evam vikas Parishad, Lukcnow का बैंक खाता AEA-9220!00002900 Indian Overseas Bank, राजभवन ब्रांच, लखनऊ एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड AEAI-IOBA000I922 उपलब्ध कराया गया है।9, निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। l0. निदेशक, आवास dey को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। L. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन। I2. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
4. गार्ड फाइल। आज्ञा से, गिरीश चन्द्र मिश्र संयुक्त सचिव।