Official Gazette Notification Text
Official TranscriptaeaT-6/2026/22597/2026/File No.65-2002(002)/9/2025 Ted कुमार, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 22 जनवरी, 2026 विषय:-जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र...
aeaT-6/2026/22597/2026/File No.65-2002(002)/9/2025 Ted कुमार, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 22 जनवरी, 2026 विषय:-जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3683/दि0ज0स0/डी0डी0आर0सी0-मण्डल/2025-26 दिनांक
47.42.2025 एवं पत्र HEAT-398 /TAOHOAO/STOSTOATROATO-AVSA/ 2025-26 दिनांक 05.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) की स्थापना/संचालन हेतु अनुदान संख्या-79 लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज HeaTT-(04-feHarT व्यक्तियों का कल्याण-38-जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) की स्थापना/संचालन-42-अन्य व्यय मद में रु0 (0.00 लाख की व्यवस्था है। तत्क्रम उक्त धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।
2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में 38-जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0/डी0आर0सी0) की स्थापना/संचालन-42-अन्य व्यय मद में रु0 40.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-
(4) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) ATHMT-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-4-352/दस-2025-234/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशकतीकरण विभाग का होगा।
(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
(6) स्वीकृत धनराशि पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा।
(7) योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशोंगाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा।
3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज HeATN-704-faeHeary व्यक्तियों का कल्याण-38-जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) की स्थापना/संचालन-42-अन्य व्यय मद के ATA डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय AeaT-E-4-68-X-2025-26 दिनांक 44.04.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है। भवदीय, Ted कुमार उप सचिव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- - महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। 2- महालेखाकार, लेखा-परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग-3। 5- दिव्यांगजन सशक्तीकरण ATATT- | 6- गार्ड फाइल। आज्ञा से, Ted कुमार उप सचिव। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |