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Official TranscriptFCAI-27 /2026/62/3S-I-26-960984 प्रेषक, गिरीश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवामें, उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-! लखनऊ : दिनांक : «05. फरवरी 2026 विषयः- आगरा शहर स्थित शास्त्रीपुरम योजना सन्निकट क्षेत्र vd यू0पीएएस0आई0डी0सी0 क्षेत्र के वर्षा जल निकासी द्वेतु स्टोर्म वाटर Sat के निर्माण eq राज्य अवस्थापना. निधि, से वित्त पोषण के सम्बंध...
FCAI-27 /2026/62/3S-I-26-960984 प्रेषक, गिरीश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवामें, उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-! लखनऊ : दिनांक : «05. फरवरी 2026 विषयः- आगरा शहर स्थित शास्त्रीपुरम योजना सन्निकट क्षेत्र vd यू0पीएएस0आई0डी0सी0 क्षेत्र के वर्षा जल निकासी द्वेतु स्टोर्म वाटर Sat के निर्माण eq राज्य अवस्थापना. निधि, से वित्त पोषण के सम्बंध में। महोदय , उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण' के, पत्र संख्या-84/डी/ई.ई-4/25-26 दिनांक 06.0.2025 & क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है. कि आगरा शहर स्थित शास्त्रीपुरम योजना सन्निकट क्षेत्र एवं यू0पीएएस0आई0डी0सी0 क्षेत्र के वर्षा जल निकासी eq स्टोर्म वाटर sa के निर्माण कार्य सम्बंधी परियोजना की व्यय वित्त समिति, द्वारा मूल्यांकित लागत BO 6544.20 लाख (रूपये पैंसठ करोड चौवालीस लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति fasta करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 35 प्रैत्तिशति., धनराशि BO 2290.47 लाख (रूपये बाइस करोड़ नब्बे लाख सैंतालिस हजार मात्र) Pla वित्तीय वर्ष 2025-26 A आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैः- (() परियोजना का क्रियाल्बयन प्रारम्भ किए जाने से पूर्व परियोजना में निहित भूमि के सम्बंध में आगरा TARA UMA. आगरा द्वारा जिलाधिकारी, आगरा से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि|परियोजना की निहित भूमि सरकारी है एवं निर्विवादित है।
(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 HCAMA-i2 के WEAN-38 में वर्णित aay के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी: तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(3) %५प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्त्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/आगरा विकास प्राधिकरण का होगा तथा आगरा विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि में प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना#कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना#/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।(5) प्रायोजनान्तर्गत 8 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमनय कर दी गयी है। आगरा विकास प्राधिकरण /कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। आगरा विकास प्राधिकरण का दायित्व होगा कि भारत सरकार»राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित की जाय एवं प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्विक खपत (CONSUMED) हुयी मुख्य सामग्री (सीमेंट, ग्रिट व स्टील इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाय। जी0एस0टी0 के सम्बंध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक ॥3 सितम्बर, 2७22 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रयोजना में यूटीलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत वन विभाग, आगरा द्वारा ड्रेन के निर्माण में बाधक 203 वृक्षों के
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(3) पातन व उनके स्थान पर 2030 वृक्ष के रोपण एवं HAGA SAO 70.4 लाख की धनराशि सम्मिलत्रित करते हुए लागत का आंकलन किया गया है। STH के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था से अनुमोदित विस्तृत आगणन के अनुसार आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से प्रस्तावित HRT A Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं AGEN यूटिलिटी शिफ्टिंग'की ad अनुमन्य की जाय। प्रायोजना प्रस्ताव में नाला संरेखण में आ रहे विद्युत विभाग के 5 इलेक्ट्रिक पोल के शिफ्टिंग (लागत BO 5.(8 लाख) का कार्य आगरा बिकास प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा। प्रयोजना के निर्माण कार्य करने से पूर्व विद्युत विभाग से Hate प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्माण कार्य कराया जाय। प्रायोजनानतर्गत एन0एच0ए0आई0 के रौंड के नीचे बाक्स कलवर्ट के निर्माण हेतु BO 500.00 लाख की धनराशि एकमुश्त प्रस्तावित की गई है, जिसके सापेक्ष फिलहाल BO 50.00 लाख की धनराशि सम्मिलित की गई. है।॥बअवशेष धनराशि एन0एच0ए0आई0 के सक्षम EN से अनुमोदित विस्तृत आगणन के, परीक्षणोपरीक्त वास्तविकता के आधार पर देय होगी। प्रायोजना में प्रस्तावित, आर0सी0सी0 ड्रेन की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई, Feo इत्यादि का निर्माण Yea सम्बंधित मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व आगरा विकास प्राधिकरण »कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजनाध्के निर्माण के उपरान्त नाले के मेन्टीनेन्स/रखरखाव नगर निगम, आगरा द्वारा किया
SRT Sta: आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम आगरा द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के साथ & सुनियोजित कार्ययोजना तैयार किया जाना सुनश्वित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना अंतर्गत सामग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्तगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ आगरा विकास प्राधिकरण का दह्वोग(4) प्रायोजन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा कार्यदायी संसथा होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश AA-0/2023/V-2-60/au- 2023-7(4)/75 दिनांक 7.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023- 7(4)/75 दिनांक 9.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा ॥ प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जाएगी।
(5) आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना का निर्माण ताज ट्रिपेजियम जोन (टी0टी0जेंड0) के अन्तर्गत होने के कारण नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं ध्पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तरसे प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगी।
(6) आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य करने से पूर्व #यूषीसीडा, रेलवे विभाग, नगर निगम आगरा, एन0एच0ए0आई0, वन विभाग एवं सभी सम्बंधित fast के
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(23) साथ सभी आवश्यक बिन्दुओं पर बैठक कर सहमति प्राप्त की जाएगी। आगरा विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आयन्दिययक) ७अनुभाग-। के कार्यात्रय- संख्या-6/2025 /Al--352/GH-2025-234/2025, दिनांक७८7.७३.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने सें७पूर्व मांनचित्रों को आवश्यकतानुरूप आगरा विकास प्राधिकरण / कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकासे॥ प्राधिकरण /सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए। भूमि के संबंध में संबंधित विभागों 'से Halil प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाए। प्रायोजनान्तर्गत बाजार दरोौं<परप्रस्तांवित कार्यो की लागत को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए त्रागत का परीक्षण किया बयाब्छें। (अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्प्रतिस्पर्धा, के*आधार पर दरें प्राप्त करें। आगरा विकास प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि (निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाए। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था,” आगरा, घिकास प्राधिकरण का होगा। Wasa es का परीक्षण प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। यदि यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत ॥0 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 02 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन शासन को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित परियोजना पर विचार नहीं किया जायेगा। Seq परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-आगरा विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्यनगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(24) कार्यदायी संस्था /आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद आगरा में प्रस्तावित कार्य को सही स्थल पर, मानक अनुरूप व गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध पूर्ण कराये जाए, कार्य के पूर्व, दौरान व उपरान्त के गूगल मैप फोटो (जियो कोआर्डीनेट्स व दिनांक के अंकन सहित) रक्षित किये जाए व मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा भी नियमित पर्यवेक्षण कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
(25) कार्यदायी संस्था/आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त्त७(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश AWGAI-V-2-23/EH-200-47(4)/75 दिनांक 25.0:.20i0 के साथ पठित शासनादेश AAl-W-2-4606/GH-20i4-7-(4)/75 दिनांक A0.0.20i4 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
(26) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, के. लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, VAR को, दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-आगरा विकास प्राधिकरण को Wed Suey करायी जायेगी।
(27) कार्यदायी संस्था/आगरा विकास प्राधिकरण, द्वारा ' 2- व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक
4.42.2025 & कार्यवृत्त में दिये गये निर्देश/शर्तो, का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय ae वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-02 के लेखा शीर्षक-427-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यये*60-अन्य शहरी विकास योजनाए-800-अन्य व्यय-08- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में अवस्थापनाओं सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी, वण्अन्न्य शहरों में रोप-वे विकसित करने हेेतु-24-वृह्त निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (विभाग के अशासकीय AAT-E-8-80I-X-2025-26 दिनांक 28.0:.2026 AH प्राप्त उनकी सहमति से fasta frst जा रहे है। भवदीय, गिरीश चन्द्र मिश्र संयुक्त सचिव। GEA -27/2026/(62()/3S--26-960984 Aah] bh Ww प्रलेलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक Harel eq प्रेषित:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। PP महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम /द्वितीय, 50प्र0, प्रयागराज। मण्डलायुक्त, आगरा। जिलाधिकारी, आगरा।कब । 00 N उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस आशय Oo i.
(2. (3. से प्रेषित कि Soa धनराशि उपलब्ध कराने eq प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ई मेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं ssn शासन को तत्काल उपलब्ध कराये। मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ। निदेशक, आवास Jey को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन। नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन। लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस्र, अन्नुरोध के साथ कि कि धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। mms फाइल। eT a, गिरीश चन्द्र मिश्र संयुक्त सचिव।