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UCA-3/ 339/58-2-2026/ 54-2002(099)/6/2023 (755920) प्रेषक, प्रेम प्रकाश सिंह, संयुकृत सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 04-02-2026 विषय:- प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी Heal पर 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी, 2026 से मार्च,2026) हेतु फोर्टिफाइड चावल के रूप में पुष्टाहार आपूर्ति पर आने वाले अनुमानित अग्रिम व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बंध में। महोदया, उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-652/बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0/2025-26, दिनांक 37.2.2025 ch क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025- 26 में अनुदान संख्या-49 अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- 02-समाज §=HeMU-702-Aea HemMT-Ol-heg प्रायोजित योजनाएं-025- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के0-50/रा०-50-के०+रा०) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के अन्तर्गत कुल BO 8,2,54,604.00 (रू० आठ करोड़ बारह लाख चौवन हजार छः सौ चार मात्र) का अग्रिम भुगतान योजनान्तर्गत खोले गये एस0एन0ए0 खाते में उपलबध/ सथानान्तरित धनराशि से खाद्य एवं रसद विभाग को किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(l) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग- के कार्यालय AT संख्या- I7/2077/8--027/@8-2077-0(55)/2077, दिनांक 75.77.2077, शासनादेश ASAT-V-I- 2774/G8-75-2()/69, दिनांक 25.0.983 एवं शासनादेश AeEA-V--235/Ga-20-5- I()/69 दिनांक 70.06.207] तथा शासनादेश दिनांक 8.09.20I7 A निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा |
(2) गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में खाद्य एवं रसद विभाग को प्रदान की गयी अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार यथाशीघ्र समायोजन करते हुये वित्त विभाग एवं शासन को अवगत कराने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, 50प्र0, लखनऊ एवं अपर निदेशक, वित्त, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, 5000, लखनऊ को होगा |
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप AwaAl-6/2025/A--352/aa- 2025-23॥/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से शत- प्रतिशत अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा सुनिश्चित किया जाय।
(4) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, 50प्र0, लखनऊ का होगा तथा प्रशनगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के Gaited आंकडों में भी समायोजन करा दिया जाए।
(5) इस सम्बंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों में निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा |
(6) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा |
(7) अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है,तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे |
(8) एक बार में एक माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर की धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित की जायेगी | 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(9) योजना से सम्बन्धित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सुसंगत गाउडलाइन्स एवं नियमों का पात्नन किया जायेगा | (।0) वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 37.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा |
(l) HERA धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के तुरन्त बाद के माह में अवश्य कर लिया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।
(I2) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जिेत होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।
(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग- के Weay-62 (यथासंशोधित) A दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी जिम्मेदार होगा | ((4) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।
(I5) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक माह के व्यय का अनुमान सम्बन्धित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासम्भव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जायेगा।
(6) जैसे-जैसे असंचालित केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ होगा उसी आधार पर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(!7) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा |
(i8) विभागाध्यक्ष /निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का यह दायित्व होगा कि वह समायोजन नियमानुसार प्रस्तुत करेंगे तथा प्रशासकीय व वित्तीय नियमों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे | 2- इस संबंध में होने वाला qa रू0 8,2,54,604.00 (रूपये आठ करोड़ बारह लाख चौवन हजार छः सौ चार मात्र) को चाल्रू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या- 49 अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण- 02-बाल HeaUT-Ol-cheg प्रायोजित योजनाएं- 0(25-GeeN कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के0-50/रा०-50-के०+रा०) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जाएगा। उक्त अग्रिम का भुगतान योजनान्तर्गत खोले गये सुसंगत एसएन.ए. खाते में उपलब्ध /स्थानान्तरित धनराशि से किया जायेगा। 3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदान किये गये यू0ओ0 E-4-99-X-2025-26 दिनांक: 02-02-2026 के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (प्रेम प्रकाश सिंह) संयुकृत सचिव | FREA-3/339/58-2-2026/ 54-2002(099)/6/2023 (।755920), तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |. महालेखाकार, लेखा प्रथम /आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज |
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ |
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग- | 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/वित्त (लेखा) अनुभाग- |
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश |
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ |
7. खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल | आज्ञा से, (अवनीश कुमार सिंह) अनु सचिव | 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |