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Official TranscriptHAM-376/2026/364/22-2-2026-7(974/2023 प्रेषक, कमलेश कुमार, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में freq सिद्धदोष बन्दी शेरपात्र पुत्र श्री अमीचन्द, निवासी जनपद- बुलन्दशहर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर...
HAM-376/2026/364/22-2-2026-7(974/2023 प्रेषक, कमलेश कुमार, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में freq सिद्धदोष बन्दी शेरपात्र पुत्र श्री अमीचन्द, निवासी जनपद- बुलन्दशहर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या- 7943/प्रो0(6)/264/(महिला दिवस-26), दिनांक 05.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण Ail 2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा A निरूद्थ सिद्धदोष बन्दी शेरपात्र पुत्र श्री अमीचन्द, जो ग्राम-मूडी SHI, थाना-औरंगाबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक-28.06.2008 को वादी की पुत्री सीमा अपने भाई (आयु लगभग 0 वर्ष) तथा अपनी बहन (आयु लगभग (2 aS) के साथ खेत मेँ चारा लेने गयी थी, अभियुक्त द्वारा बुरी नियत से सीमा को ज्वार के खेत में खींचने लगा जिस पर सीमा व उसके भाई-बहन ने शोर मचाया, जिससे अभियुक्त गलत कार्य में सफल न हो पाने के कारण तमंचे से गोली मारकर सीमा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसण्टी० नं०- 42/2008, भाग्द०ग्वि० की धारा-302 के अन्तर्गत Alo न््यायात्रय, अपर Ba न्यायाधीश, कोर्ट सं०-07, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 27.04.200 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। sect द्वारा दिनांक 08.03.2026 तक अपरिहार i7 वर्ष, 08 माह, 05 दिन एवं सपरिहार 2 वर्ष, 09 माह, 02 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि sect carr वादी की पुत्री सीमा को बुरी नियत से ज्वार के खेत में खींचने एवं गलत कार्य में सफल न हो पाने के कारण तमंचे से गोली मारकर हत्या करने जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा HINA अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के इृष्टिगत समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत निर्धारित स्थायी नीति विषयक शासनादेश AAM-564/208/406/22-2-208-07s59/208, दिनांक 04 अगस्त, 20i8 एवं यथासंशोधित शासनादेश AWKAM-20/202/382/22-2-2024-0759/208. दिनांक 20 जुलाई 202. संशोधित शासनादेश PREAMT-52/2022/240/22-2-2022-0759/208 दिनांक-27.05.2022 के wear-l2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी Mote पुत्र श्री अमीचन्द की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। 3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शेरपाल (बंदी संख्या-625) पुत्र श्री अमीचन्द, निवासी जनपद- बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-6 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें। भवदीय, कमलेश कुमार उप सचिव। l- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http: //shasanadesh.up.gov.ine सत्यापित की जा सकती है |FAI-376/2026/364()/22-2-2026 तददिनांक..
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर। वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा। नोडल अधिकारी/अधीक्षक,जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम Maes, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) BO-529/202i सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो fre पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2024 पॉलिसी स्ट्रेटजी फार Dec ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक (0.09.2024 के सनन््दभ में। निजी सचिव, AIO Aa, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को HO मंत्री जी के सूचनार्थ। निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को AIO मंत्री जी के सूचनार्थ। गार्ड फाइल। आज्ञा से, अभय कुमार त्रिपाठी अनु सचिव। I- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http:
यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | //shasanadesh.up.gov.ine सत्यापित की जा सकती है |