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Official Transcriptसंख्या- 6। /2025/347/77-6-2025/678754 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपर। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 _ लखनऊ: 0-08-2025 विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अ्न्तगत पात्र इकाई मेसर्स सुरुचि फूडस Wo foto, मथुरा को वित्त वर्ष 209-20 हेतु स्वीकृत ब्याजमुक्त ऋण की अवशेष 40 प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये...
संख्या- 6। /2025/347/77-6-2025/678754 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपर। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 _ लखनऊ: 0-08-2025 विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अ्न्तगत पात्र इकाई मेसर्स सुरुचि फूडस Wo foto, मथुरा को वित्त वर्ष 209-20 हेतु स्वीकृत ब्याजमुक्त ऋण की अवशेष 40 प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक प्रभारी, वि०यो०वि०, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर के पत्र संख्या- 467/विनि/वियोवि/2025-26 दिनांक 25.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके GaN औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन के क्रम में वित्तीय वर्ष-209-20 हेतु पात्र इकाई को स्वीकृत किए गए ब्याज मुक्त ऋण की अवशेष 0 प्रतिशत धनराशि BO 2,6,4,000.00 (रुपया दो करोड़, सोलह लाख, चौदह हजार मात्र) वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि BO 3000.00 लाख के सापेक्ष कुल BO 2,6,4,000.00 (रुपया दो करोड़, सोलह लाख, चौदह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः- धनराशि (रू० लाख में) क्र्म इकाई का नाम | ऋण स्वीकृत |. वितरित की जा आहरित की जाने सं० की धनराशि चुकी वाली धनराशि धनराशि (स्वीकृति राशि का 40 (स्वीकृति राशि का प्रतिशत) 90 प्रतिशत) "+-.. |. Feo सुरुचि फूडस प्रा० लि०, मथुरा 26.35 945.27 26.4 (वित्त वर्ष 2029-20) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कुल धनराशि: - 26.4 (So दो करोड़, सोलह लाख, चौदह हजार मात्र) 2- इस VASAT मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियावन्यन हेतु वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि BO 43000.00 लाख के सापेक्ष उपरोक्त इकाई को सवीकृत ब्याज मुक्त ऋण की अवशेष 0 प्रतिशत धनराशि वितरित किये जाने हेतु कुल BO 2,6,24,000.00 (रुपया दो करोड़, सोलह लाख, चौदह हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत/अवमुकत किए जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष सवीकृति प्रदान करते है:- नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध . स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उ०प्र0 वित्तीय निगम FANT हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं. निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम A तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. उ०प्र० वित्तीय निगम ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित व्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद मैं किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
8. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 (यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |9. पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम पर होगा। वसूत्री में शिथिलता KA जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही शासन GaN की जायेगी।
0. यदि इन इकाईयों दूवारा ऋण वापसी के सम्बन्ध में डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट की तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।
4. वित्तीय निगम cant इकाईयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी। i2. ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (7.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
3. किसी भी वितीय अनियमितता के लिए उ०प्र० वित्तीय निगम उत्तरदायी होगा।
4. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय ay दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. उ0प्र0 वित्तीय निगम cant स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुदूधता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय BO 2,6,4,000.00 (रुपया दो करोड़, सोलह लाख, चौदह हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक A अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6885077900600 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003-मानक मद 30 निवेश/ऋण मद के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय AGEaA-E-6-8-X-2025-26, दिनांक
8.07.2025 में प्राप्त fad विभाग की सहमति से facta किये जा रहे है। भवदीय, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव। संख्या-6 /2025/4377(4)/77-6-2025/67875 तदुदिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- . महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दवितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूक्षम, एवं लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ |
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |5. प्रभारी, वि०यो०वि०, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर के पत्र संख्या-67/विनि/वियोवि/2025- 26 दिनांक 25.06.2025 के क्रम A अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु |
6. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/4
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
0. नियोजन अनुभाग-/4
44. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
2. गार्ड फाइल।| आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |