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Official TranscriptW°EAT-45/2025/882/77-6-25/666726 आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 _ लखनऊ: दिनांक 09.06.2025 विषयः उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की 03 इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने...
W°EAT-45/2025/882/77-6-25/666726 आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 _ लखनऊ: दिनांक 09.06.2025 विषयः उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की 03 इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2090/आईयूपी/पीआईयू/2024-25 दिनांक
26.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके GANT उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत दिनांक 20.03.2025 को सम्पन्न इम्पाव्ड कमेटी की बैठक में 03 बृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत किये जाने की संस्तुति के बिन्दु पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2- ... उपर्युक्त 03 औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है- प्रकरण संख्या i - taal प्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड क. टेकनो प्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने रं96.00 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर (पूर्वांचल) में पीईटी प्रीफॉर्म, बोतलें एवं vast ई क्लोजर के विनिर्माण हेतु प्रस्तावित नवीन सुविधा 'पूंजीगत सब्सिडी विकल्प' के एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। ख समिति की समीक्षा के अनुसार आवेदक ने निवेश की प्रथम तिथि 43.07.2023 एवं वाणिज्यिक उत्पादन 27.09.2024 तक (आवेदक के अनुसार) सूचित किया है। ग. afta इस सन्दर्भ में स्वीकार्य पूंजी निवेश व पात्र पूंजी निवेश की गणना हेतु निम्नलिखित संस्तुति की:
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |से... राशि (र॑ करोड़ | टिप्पणी में) प्रस्तावित निवेश 96.00 प्रारूप-2 के अनुसार कटौती: औद्योगिक निवेश एवं रोजगार स्टाम्प प्रोत्साहन नीति -22 की प्रस्तर . SAT रं0.55 करोड़
2.66 पजीकरण शुल्क: 0.77
2..6 - एवं (2..7 के अधीन अस्वीकार्य मद कोई अन्य TAR 2.00 कुल पूंजीगत निवेश+ 93.34 कटौती: समायोजित की. जाने वाली | शून्य भूमि एवं भवन की कुल लागत अस्वीकार्य भूमि एवं भवन की लागत रे 27.26 करोड़+ है, जो कुल (प्रस्तर 2..6 के अधीन) पूंजीगत निवेश का ~ 22.78% है। चूंकि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 72.7.6(i) & अंतर्गत भूमि एवं भवन का कुल मूल्य कुल पूंजी निवेश का 30% से अधिक नहीं होना चाहिए, भूमि एवं भवन का मूल्य कुल पूंजी निवेश के 30% तक सीमित होगा। पूंजीगत निवेश+ 93.34 कटौती: प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया | शून्य शून्य निवेश (प्रस्तर (2.7.0 के अधीन ) Eligible Capital Investment« पात्र | 93.34 पूंजी निवेश * All figures are Subject to Physical Verification at time of Disbursement सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं प्रकरण संख्या-2- आर्चियन Hse इंडिया प्राइवेट लिमिटेड om. आर्चियन psa इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बाराबंकी (पूर्वीन्चल) में "लाहोरी" ब्रांड नाम के तहत नॉनएल्कोहोलिक पेय पदार्थों के निर्माण के संदर्भ मैं प्रस्तावित नवीन सुविधा हेतु ‘ate एसजीएसटी विकल्प' एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया है, जिसमें र₹70.00 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in A सत्यापित की जा सकती है |ख. समिति की समीक्षा के अनुसार आवेदक ने निवेश की प्रथम तिथि 77.47.2022 को सूचित किया है तथा आवेदक ने 0.04.2025 तक वाणिज्यिक उत्पादन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ग. समिति ने इस प्रकरण में स्वीकार्य पूंजी निवेश व पात्र पूंजी निवेश की गणना हेतु निम्नलिखित संस्तुति की:
मद राशि (% करोड़ A) | टिप्पणी प्रस्तावित निवेश 70.00 प्रारूप -2 के अनुसार कटौती: औद्योगिक निवेश | 7.42 पंजीकरण शुल्क: F0.58 करोड़ Ud रोजगार. प्रोत्साहन लैंडस्केपिंग: र0.59 करोड़ नीति-22 की... Week कार्यालय फर्नीचर व उपकरण: रं0.25
42..6 एवं 42..7 के करोड़ अधीन अस्वीकार्य मद कुल पूंजी निवेश+ 68.58 प्रारूप-2 के अनुसार भूमि लागत z
20.67 करोड़ है प्रारूप-2 के अनुसार भवन लागत रें कटौती: समायोजित की | 4.87 34.77 करोड़ है जाने वाली अस्वीकार्य भूमि भूमि ud भवन की. कुल लागत q भवन लागत (प्रस्तर र55.44 करोड़ है, जो कुल पूंजी
2..6 के अधीन) निवेश का ~32.88% है जो कि औद्योगिक निवेश एवं. रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के 2..6(ii) के अनुसार कुल पूंजी निवेश का 30% से अधिक है, भूमि एवं भवन का मूल्य कुल पूंजी निवेश के 30 % तक समायोजित किया जाएगा। पूंजीगत निवेश+ 63.7 कटौती: प्रभावी तिथि से | शून्य शून्य पूर्व किया. गया. निवेश (Wee is2.4.0 के अधीन) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |पात्र पूंजी निवेश+ 63.7 +*सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं घ. समिति ने नेट एसजीएसटी संवितरण हेतु वाणित्यिक कर विभाग की टिप्पणियाँ को पून: उल्लेखित किया, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें पत्र संख्या जीएसटी ऑडिट /202324/2i2 राज्य कर दिनांक 25 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्धारित की गयी है, तथा राज्य सरकार CaN निर्गत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-22 हेतु 64/2024/2545/77-6-2024-6099/323/2022 भाग 3 /(666695 दिनांक 22.4.2024 के अनुसार नेट एसजीएसटी रिफंड पर जीएसटी tess ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू होगा। ड. ऐसा अवलोकित किया गया है कि डीआईसी cant की गई टिप्पणियों ने परियोजना का जमीनी स्टार से सत्यापन किया है (fsfeere मजिस्ट्रेट बाराबंकी के 72.44.2024 तक डीआईसी केंद्र को दिए गए निर्देशों के अनुसार) तथा सत्यापित किया गया है कि आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) से भूमि आवंटित की जा रही है तथा इकाई ने नॉन कार्बेनेटेड व कार्बेनेट फलों के रस का उत्पादन प्रस्तावित किया है। प्रकरण संख्या-3: नील श्री शुगर प्राइवेट लिमिटेड क. नीलश्री शुगर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर (मध्यांचल) मैं अनाज से रेक्टीफाइड स्पिरिट/एक्स्ट्रा न्यूट्ल अल्कोहल/एब्सोल्यूट अल्कोहल/एथेनॉल के निर्माण के तहत प्रस्तावित नवीन इकाई की 'पूंजीगत सब्सिडी विकल्प' हेतु एलओसी की स्वीकृति हेतु आवेदन किया है, जिसमें र₹47.22 करोड़ का प्रस्तावित निवेश होगा। ख. समिति की समीक्षा के अनुसार आवेदक ने निवेश की प्रथम तिथि 25/06/202 को सूचित किया है तथा आवेदक ने चरण का वाणिज्यिक उत्पादन 37/03/2025 तक प्रस्तावित किया है प्रथम चरण निवेश पूर्ण करने पर आवेदक 'वृहद' श्रेणी हेतु निवेश सीमा प्राप्त कर लेगा। ग. समिति ने इस प्रकरण में स्वीकार्य पूंजी निवेश व पात्र पूंजी निवेश की गणना हेतु निम्नलिखित संस्तुति की- मद राशि (ats में | टिप्पणी प्रस्तावित निवेश 47.22 प्रारूप -2 के अनुसार I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कटौती: औद्योगिक निवेश | (27.90) Ud रोजगार. प्रोत्साहन नीति-22 की... प्रस्तर
24.6 व 42..7 के अधीन अस्वीकार्य मद कुल पूंजी निवेश+ 95.32 कटौती: समायोजित की व विद्यमान भूमि एवं भवन, जाने. वाली... अस्वीकार्य भूमि Ud भवन लागत (प्रस्तर (2..6 अधीन) पूंजीगत निवेश+ 95.32 कटौती:प्रभावी तिथि. से | (7.75) प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया निवेश पूर्व किया. गया. निवेश पूंजी निवेश का ~ 7.44% के समकक्ष है। (प्रस्तर 2.4.40 के चूंकि, निवेश की as राशि प्रभावी तिथि अधीन ) से पूर्व 20 % कम है, अत: यह परियोजना स्वीकार्य है | पात्र पूंजी निवेश+ 94.7 +*सभी आंकड़े संवितरण के समय भौतिक सत्यापन के अधीन हैं a. समिति ने यह भी नोट किया कि महा प्रबंधक डीआईसी सीतापुर के पत्र (पत्र संख्या
826) दिनांक 3 जनवरी, 2025 & अनुसार सीतापुर में ग्राम बेला, महमूदाबाद में इकाई के परिसर का भौतिक सत्यापन किया गया था। पत्र में संप्रेषित किया गया कि : i. भौतिक निरीक्षण के समय इकाई में प्रथम पूंजी निवेश की तिथि 25.06.202 पाई गई | ii. यूनिट में उत्पादन कार्य फरवरी, 2025 में प्रारंभ किया जायेगा। iii. इकाई में प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 75 केएलपीडी पाई गयी | 3- .. अतः: उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 एवं तदनुक्रम A निर्गत शासनादेश संख्या-24/2023/4307/77-6- 2023-2(एम)/2023 दिनांक 4.04.2023 तथा. पत्र संख्या-66/77-6-2025/6099 /228/2023/76268 दिनांक 6.04.2025 cant निर्गत इम्पावर्ड कमेटी के कार्यवृत्त में I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा श्री राज्यपाल उक्त 03 औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ HEHE निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं | भवदीय, आलोक कुमार प्रमुख सचिव | AEAT-45/2025/882()/77-6-25/666726 त्दूुदिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- > oN 9 निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन | निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमडई, स्टाम्प Ud निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ। निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन | छा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा | आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर। प्रबंध निदेशक, पिकप। गार्ड फाइल। आज़ा से, रामध्यान रावत उप सचिव। यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in A सत्यापित की जा सकती है |