आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0|
औद्योगिक
संख्या-
विकास अनुभाग-6 _
संबंध Al
महोदय,
49/2025/4204/77-6-25/92293
लखनऊ: feet _04-07-2025
विषय: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश vd रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पाव्ड कमेटी की
संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की 03 औद्योगिक इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत/निरस्त किये जाने के
कृपया उपर्युक्त...
आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0| औद्योगिक संख्या- विकास अनुभाग-6 _ संबंध Al महोदय, 49/2025/4204/77-6-25/92293 लखनऊ: feet _04-07-2025 विषय: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश vd रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पाव्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की 03 औद्योगिक इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत/निरस्त किये जाने के कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-446/एसकेएस/आईयूपी/2025-26 दिनांक 03.06.2025 एवं शासन के पत्र संख्या- -245/77-6-2025/76268] दिनांक 9.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2- उक्त पत्र दिनांक 03.06.2025 दूवारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022 के अंतर्गत 02 औद्योगिक इकाईयो- वेव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एवं कानपुर प्लास्टिपैक लिमिटेड - को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत/निरस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। शासन के पत्र दिनांक 9.06.2025 cant बृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाई- पॉली मेडिक्योर लिमिटेड- को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई है। 3- . उपर्युक्त 03 औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है- = कंपनी ° अपेक्षित आवेदन की. मल्यांकन की आवेदक के अनसार ह क्र.स. /स्थान वास्तविक निवेश ५ जनपद प्रोत्साहन तिथि तिथि (= करोड़) । वेव इंडस्ट्रीज 0.02 पूंजीगत 05.02.2025 |02.05.2025 | अमरोहा प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडी —_ —_ कानपर पंजीगत ° पजीगत कानपर 2 प्लास्टिपैक 84.4 ] सब्सिडी 70.2.2024 |02.05.2025 देहात S लिमिटेड 3 पॉली मेडिक्योर 750.52 पूंजीगत 25.04.2025 |6.05.2025 गौतमबुदूध लिमिटेड ः सब्सिडी a नगर I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4-.... अत: उपर्युक्तानुसार किये गये अनुरोध एवं संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 एवं तदनुक्रम मैं निर्गत शासनादेश AEA-27/2023/307/77-6-2023- 2(एम)/2023 दिनांक 4.04.2023 तथा पत्र संख्या-044/77-6-2025/76268। दिनांक 02.06.2025 Ud पत्र संख्या-4245/77-6-2025/476268। दिनांक 79.06.2025 दू्वारा निर्गत इम्पावर्ड कमेटी के कार्यवृत्त में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त प्रस्तर-3 की तालिका क्रमांक एवं 3 पर अंकित औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने एवं क्रमांक-2 पर अंकित इकाई की पूर्व में निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। भवदीय, आलोक कुमार प्रमुख afd WEA-_49/2025/204/77-6-25/92293aaieaia प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- l. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं afddia) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
5. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।|
9. गार्ड फाइल। आज़ा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |