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Official Transcriptसख्या- 67 /2025/488/77-6-2025/949374 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 02-09-2025 विषय:- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -2022 के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन धनराशि रू. ,00,00,00,000.00 (रूपये एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध...
सख्या- 67 /2025/488/77-6-2025/949374 प्रेषक, पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 02-09-2025 विषय:- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -2022 के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन धनराशि रू. ,00,00,00,000.00 (रूपये एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मैं। महोदय, उपर्युक्त विषयक इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्र संख्या-767/आईयूपी/एसकेएस/2025-26, दिनांक 75.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके दूवारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -2022 के अंतर्गत केस-टू-केस आधार पर AGH अवाडा इलेक्ट्रो WOO को अनुमन्य कस्टमाइज्ड वित्तीय प्रोत्साहन के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा द्वारा सब्सिडाइज्ड दर पर आवंटित भूमि कुल प्रीमियम मूल्य रू.
3,37,2,62,750.00 का 75 प्रतिशत सब्सिडी की धनराशि रू. 2,52,97,22,063.00 की प्रतिपूर्ति ग्रेटर नोएडा को किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान लेखा-शीर्ष 2852- उद्योग, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 28- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 की मानक मद-42 अन्य व्यय में प्राविधािनित रू. 7,00,00,00,000.00 (रूपये एक अरब मात्र) के सापेक्ष ग्रेटर नोएडा को रू.
,00,00,00,000.00 (रूपये एक अरब मात्र) की धनराशि अंतरित किये जाने के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों I. स्वीकृत धनराशि ग्रेटर नोएडा के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा ग्रेटर नोएडा CANT रखा जाएगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
5. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AAT दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. धनराशि से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित निदेशक, उद्योग,उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा ग्रेटर नोएडा को उपलब्ध कराए जायेंगे।
7. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
3. Sa सम्बन्ध A होने वाला व्यय रूपये रू. ,00,00,00,000.00 (रूपये एक अरब मात्र) adel वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 लेखाशीर्षक 2852808002800 "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति -2022' की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AMT AGAT-6/2025/a--352/ea- 2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है। भवदीय, पीयूष वर्मा विशेष सचिव। ACAT-67/2025/4488(4)/77-6-2025/94937i तद्दिनांक- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ दुवितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ दृवितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा।
5. मुख्य... कार्यपालक.. अधिकारी, इन्वेस्ट OCT;
767/आईयूपी/एसकेएस/2025-26, दिनांक 75.07.2025 के संदर्भ A HA कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, HAT
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-/4 |0.वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
44.felavoteT अनुभाग-/4
2.औद्योगिक विकास अनुभाग-2
3.गार्ड फाइल। आज़ा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |