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Official TranscriptAKAT-42/2025/ |/00622/2025/00-77-3002-003-9-2024 fAAT HAN शक्ल, 2 2 उप सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, . Q यूपीडा, पिकप भवन, NX गोमती नगर लखनऊ। ३ . औद्योगिक विकास अनुभाग-3 गए पर थे : ५ 07.2025 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे प वी0जी0एफ धनराशि के भुगतान के संबंध में। १3 महोदय, SAS उपर्युक्त विषयक मुख्य अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 564/यूपीडा/गंगा/2024 दिनांक 6.06...
AKAT-42/2025/ |/00622/2025/00-77-3002-003-9-2024 fAAT HAN शक्ल, 2 2 उप सचिव उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, . Q यूपीडा, पिकप भवन, NX गोमती नगर लखनऊ। ३ . औद्योगिक विकास अनुभाग-3 गए पर थे : ५ 07.2025 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में गंगा एक्सप्रेसवे प वी0जी0एफ धनराशि के भुगतान के संबंध में। १3 महोदय, SAS उपर्युक्त विषयक मुख्य अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 564/यूपीडा/गंगा/2024 दिनांक 6.06 संदर्भ A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) हेतु निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों, 0एफ0 राशि हेतु रू0 45648.00 लाख (रुपये चार अरब गे ं लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण और शर्तों | के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष दान करते है:
N \ (धनराशि रू0 लाख में) ; Sai% का नाम स्वीकृत अब तक... | वर्तमान में \ लागत अवमुक्त... | Haar स m धनरpाo] शि धनरpाo]शि हर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना | 666400.00 | 390700.00 | 45648.00 (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) हेतु वी0जी0एफ0 धनराशि I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(।) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जायेगी।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत सीमा मैं ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
(3)आहरित धनराशि निर्माणकर्ता कन्सेशनायरों को तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार दी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के 6 ee प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारित एस कण महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, कार्यालय स्थानीय निधि उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। Nae
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के fe ont से नुमोदनो Ta किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त ( ) अनुभाग- । के कार्यालय AT संख्या WO0-76/2025/a- Cor -2025-23/2025 दिनांक
27.03.2025 Gant जारी दिशा निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। NS
(6) कन्सेशनेयर समझौते नगर अनुसार HAMM द्वारा उक्त प्रोजेक्ट में लगायी जाने कुल पूंजी के परियोजना के निर्माण में उपयोग हो जाने सर मांग पर यूपीडा द्वारा कन्सेशनेयर के वरिष्ठ उधारदाताओं ( ) को उसके CANT कन्सेशनेयरों को प्रोजेक्ट नकिर्ममाण रकार ्य कण जाने वाले ऋण की धनराशि के अनुपात मैं शे जारी की जानी है। प्रशासकीय विभाग दूवारा उक्त Sal शनेयरों को भुगतान किये जाने से पूर्व पूर्णतः अनुपालन जायेगा। नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों A उल्लिखित शर्तों के अनुसार , बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों , स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद A नहीं किया जायेगा। I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(8) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।
(9) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा। 2- 3a संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,56.48,00,000 ( रुपये चार अरब छप्पन करोड़ अड़तालीस लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 505403337400 गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वी.जी.एफ. धनराशि मानक मद 24 BY’ कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- . यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - । के सु 7 संख्या - .. 6/2025/बी-4-352/दस-2025-23/2025, दिनाँक- 2 ~ 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित NS) निर्गत किये जा रहे है। १3 OS भवदीय, Xe (निर्मेष कुमार शुक्ल), ANG संख्या एवं दिनांक ada! CG प्रतिलिपि faa रह सेवन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - |. निजी cA , अवस्थापना Ud औद्योगिक विकास विभाग, 3040 Noe AIO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास शासन © वि 0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती लखनऊ लखनऊ। I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन |
0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- |2.नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
3. गार्ड फाइल। I- US शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |