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Official Transcriptसंख्या- 2/2026/at-2-3/aa- 2026/40-4002(002)//2024 आलोक दीक्षित, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। \ सेवा में, निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक 79 जनवरी, 2026 विषय:- पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जनवरी, 2026 के लिए सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति । महोदय, उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में...
संख्या- 2/2026/at-2-3/aa- 2026/40-4002(002)//2024 आलोक दीक्षित, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। \ सेवा में, निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक 79 जनवरी, 2026 विषय:- पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जनवरी, 2026 के लिए सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति । महोदय, उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के “लेखा शीर्ष-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन” में नगरीय निकायों हेतु सामान्य समनुदेशन की व्यवस्थित धनराशि रूपये 76,200.00 करोड़ में से माह जनवरी, 2026 के लिये रूपये ,350.00 करोड़ (रुपया एक हजार तीन सौ पचास करोड़ मात्र) की धनराशि नगरीय निकायों को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं:- नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों
(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का नगर निगमों, नगर पालिकाओं / नगर परिषदों / नगर पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।
(2) आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित कर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी। << (3) यदि किसी निकाय की समायोजन / कटौती की धनराशि शेष है, तो सम्बन्धित निकाय को मिलने वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन / कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि सम्बन्धित निकाय को आवंटित किया जाय।
(4) निकायों द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनाँक सहित निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेगें तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
(5) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी। |- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय क्र0 सं) | निकाय का नाम लेखाशीर्ष धनराशि (करोड़ में) ( नगर निगमों हेतु | “-3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को 507.50 क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- -79 Te निगमों को सहायता- -02राज्य वित्त आयोग °7 की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- -0304सामान्य समनुदेशन- -28समनुदेशन” 2 नगर “_3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस ७ जुट 50 पालिका परिषदों | -792e7x aN पालिकाओं /नगर | क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- पालिका, परिषदों र हेतु सहायता- ७ -03राज्य वित्त आयोग की सं समनुदेशन- Q, -0304TaTSa समनुदेश ey -28समनुदेशन” » 3 नगर पंचायतों | “-3604स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को 270.00 हेतु क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- -93I पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- -02राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- -0304सामान्य समनुदेशन- -28समनुदेशन” ® ७ योग 4350.00 } के नामे डाला जायेगा। NC 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) aqan-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-4-352/दस-2025- 234/2025 दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय, आलोक दीक्षित विशेष सचिव। l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।संख्या-2/2026/बी-2-43(4) / दस- 2026 /0-74002(002) /4/2024, तदिनाँक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 4-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 2-अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ। \ 5-अपर निदेशक, राज्य वित्तीय योजना एवं संसाधन निदेशालय (डी.एफ.पी.आर.), उत्तर प्रदेश लखनऊ | 6-वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 7-वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन। 8- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन। आज्ञा से, aN आविलशोेषक सदचीकि्वष।ित ने \\ & l- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।