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Official TranscriptASA-3/2026/HTs/203248/2026/65-2002(002)/4/2025 राकेश कुमार यादव, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, SOU, इन्दिरा भवन, लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक (2 जनवरी, 2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, प्रयागराज एवं बैडमिंटन स्टेडियम, म्योहाल, प्रयागराज तथा विभागीय विशेष विद्यालय के अंतर्गत स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक...
ASA-3/2026/HTs/203248/2026/65-2002(002)/4/2025 राकेश कुमार यादव, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, SOU, इन्दिरा भवन, लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक (2 जनवरी, 2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, प्रयागराज एवं बैडमिंटन स्टेडियम, म्योहाल, प्रयागराज तथा विभागीय विशेष विद्यालय के अंतर्गत स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इन्टर कॉलेज, परतापुर, मेरठ बाधारहित खेल सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित वित्तीय स्वीकृति (प्रथम किश्त)। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सी-364/दि0ज0स0वि0/निर्माण/एम.एम.एम.स्टेडियम-प्रया 0 /2025-26 दिनांक 4.4.2025 एवं पत्र संख्या-सी-363/दि0ज0स0वि0/निर्माण/एम.एम.एम. स्टेडियम- प्रया0/2025-26 दिनांक 74.4.2025 तथा पत्र संख्या-सी-3456/दि0ज0स0वि0/निर्माण/खेल सुविधाओं का विकास/2025-26 दिनांक 05.2.2025 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बाधारहित खेल सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु निम्नानुसार सारणी के कॉलम-4 में मूल्यांकित समिति के समक्ष स्थिरीकृत लागत रू0 79.49 लाख (रु0 सात करोड़ SAM लाख Seavey हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष कॉलम-5 में उल्लिखित रु0 300.00 लाख (रु0 तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है :- wa | बाधारहित खेल सुविधाओं का निर्माण अनुमानित मूल्यांकन समिति वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्य आगणन लागत | के समक्ष स्थिरीकृत | उपलब्ध बजट व्यवस्था के (रू0 लाख में) लागत सापेक्ष प्रथम Pret के रूप में (रू0 लाख में) अवमुक््त की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में) { 2 3 4 5 4 | मदन मोहन मालवीय स्टेडियम, 264.55 256.2 400.00 जनपद-प्रयागराज। 2 | बैडमिंटन स्टेडियम, म्योहाल, 282.22 274.65 00.00 जनपद-प्रयागराज। 3 | विभागीय विशेष विद्यालय के अंतर्गत 204.42 48863 400.00 स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इन्टर कॉलेज, परतापुर, जनपद-मेरठ। योग 744.89 749.49 300.00 I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(i) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप TeIT-6/2025/at--352/44-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(ii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-04/2023/ए-2-60/दस-2023-47(4)/75, दिनांक 47 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते SA पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।
(ii) उक्त प्रस्तावित कार्यों से संबंधित कोई पुनरीक्षण भविष्य में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(iv) बाधारहित खेल सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों/प्राविधानों के अनुसार कार्य किया जायेगा, उसमें दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (५) सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(vi) नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य कराया जायेगा। (शा) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत आवश्यकतानुरूप स्थानीय कर कराया जायेगा। (शा) प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को यथावत मानते Sa मात्रा दरों निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किया जायेगा।
(ix) आगणन में उल्लिखित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत माना गया कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे:-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के है, जिसमें विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, आकार में ववृृदद््धधिि एवं अन्य उच्च किया जायेगा। सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(x) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया रोकने की दृष्टि से प्रायोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत न जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में न ही किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(xi) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही Sl धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किश्तों व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशकतीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(xii) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।
(xiii) fe प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य दिव्यांगजनों के बाधारहित खेल सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु कराये जा रहे हैं, अत: प्रायोजनान्तर्गत समस्त कार्य दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर Ta ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार तथा भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत “Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility In India, 2024" का अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
(xiv) प्रायोजनान्तर्गत सम्मिलित जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता एवं नियमानुसार भुगतान किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
(xv) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-42 के प्रस्तर-348 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
(xvi) यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(xvii) PTAA संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा तथा आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
(xviii) प्रायोजना लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-242 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
(xix) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता नियमित रूप से परीक्षित कर उसकी रिपोर्ट एवं कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये शासन को उपलब्ध कराने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा। कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(xx) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये की जा रही, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संस्था का होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृति के संबंध में किये जाने वाले आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप हों।
(xxi) प्रायोजना के आगणन का गठन सी0पी0डब्ल्यूएडी0-डी0एस0आर0 वर्ष 2023 एवं वर्तमान बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित किया गया Sl तद्नुसार लागत का परीक्षण मूल्यांकित समिति द्वारा किया गया al
(xxii) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष A जमा करना निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। (००0) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज आर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
(xxiv) वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(xxv) Wad स्वीकृति मानक/तथ्यों के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक/तथ्यों के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
(xxvi) TTT परियोजना हेतु फर्नीचर की आपूर्ति जैम पोर्टल के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2047 में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।
(xxvii) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/ कार्यदायी संस्था तथा निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक /लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। (/०शां) प्रश्नगत कार्य हेतु मूल्यांकित समिति द्वारा Fed लागत के अन्तर्गत उल्लिखित vat एवं दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(xxix) TEETH धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से संबंधित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
(XxX) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।
2. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण- 404-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-20-बाधारहित खेल सुविधाओं की स्थापना एवं विकास-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 Aeat-E-4-55-X-2025-26 दिनांक 07.07.2026 4 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। संलग्नरक:-मूल्यांकित लागत का विवरण। भवदीय, राकेश कुमार यादव उप सचिव। संख्या/दिनांक तदैव। प्रतिलिपि-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
4. महालेखाकार-लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |
2. जिलाधिकारी, मेरठ एवं प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ |
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लिए, निर्माण प्रखण्ड, मेरठ एवं प्रयागराज।
5. उपनिदेशक/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, मेरठ एवं प्रयागराज।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-/ राज्य योजना आयोग-4।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4।
8. गार्ड फाइल। आज्ञा से, राकेश कुमार यादव उप सचिव। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |