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Official TranscriptFEA-4/336/58--2026(7592) प्रेषक, प्रेम प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | सेवा में, निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 04-02-2026 विषयः अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ Aaa के लिए नैफेड को चना दाल की आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान के सम्बंध में | महोदया, उपयुक्त विषयक आपके पत्र...
FEA-4/336/58--2026(7592) प्रेषक, प्रेम प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन | सेवा में, निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 04-02-2026 विषयः अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के चतुर्थ Aaa के लिए नैफेड को चना दाल की आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान के सम्बंध में | महोदया, उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या-749/बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0/2025-26, दिनांक 30 जनवरी,2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज HeA-02-Aa Heary-Ol-heg प्रायोजित योजनाएं-025-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के0- 50/0-50-के0+रा०) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025- 26 के चतुर्थ AA के लिए अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत नैफेड को 36048.48 एमण्टी० साबुत चना हेतु 0 5749.60 प्रति एम०्टी० की दर से कुल रू0 ,84,38,65,332.60 अर्थात् BO ,84,38,65,332.00 (रूपये एक अरब चौरासी करोड़ अड़तीस लाख पैसठ हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) (केन्द्रांश BO 92,79,32,666.00 एवं राज्यांश BO 92,/9,32,666.00) का अग्रिम भुगतान ahs को किये जाने की निम्नलिखित शर्तों Va प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय Bey स्वीकृति प्रदान करते हैं :- ()) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग- के कार्यालय AT संख्या- 7/2077/8-7-027/et-207-0(55)/2077, दिनांक 5..20I7, शासनादेश संख्या-ए-- 2774/e8-5-()/69, दिनांक 25.0.983 एवं शासनादेश ACAT-V-7-235/Aa-207-75-()/69 दिनांक (0.06.20Il तथा शासनादेश दिनांक (8.09.20I7 में निहित शर्तों Va प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा | 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(2) गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नैफेड को प्रदान की गयी अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार यथाशीघ्र समायोजन करते हुये वित्त विभाग एवं शासन को अवगत कराने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, 50प्र)) लखनऊ एवं अपर निदेशक, वित्त, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहाार, 50प्र0, लखनऊ को होगा |
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय AT संख्या-॥/2024/बी--294/दस-2024- 23॥/ 2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशाजनिर्देशों का कड़ाई से शत-प्रतिशत अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा सुनिश्चित किया जाय।
(4) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, 5000, लखनऊ का होगा।
(5) इस सम्बंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों में निर्धारित शर्तो/ प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
(7) अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
(8) एक बार में एक माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर की धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित की जायेगी।
(9) योजना से सम्बन्धित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सुसंगत गाउडलाइन्स एवं नियमों का पालन किया जायेगा।
(0) वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 37.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा। (!)॥. आहरित धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के तुरन्त बाद के माह में अवश्य कर लिया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।
(2) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।
(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग- के Weax-i62 (यथासंशोधित) A दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी /अधिकारी जिम्मेदार होगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(4) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।
(5) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक माह के व्यय का अनुमान सम्बन्धित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासम्भव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जायेगा।
(6) जैसे-जैसे असंचालित deel a संचालन प्रारम्भ होगा उसी आधार पर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा |
(7) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों /कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा।
(I8) विभागाध्यक्ष/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का यह दायित्व होगा कि वह समायोजन नियमानुसार प्रस्तुत करेंगे तथा प्रशासकीय व वित्तीय नियमों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे |
(9) समस्त अग्रिम का समायोजन 37.03.2026 तक अवश्य कराया जायेगा। 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज heuvl-02-Mea Heau-Ol-heg प्रायोजित योजनाएं-025-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (e0-50/i0-50-h0+e) के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के aa डाला जायेगा तथा उक्त अग्रिम का भुगतान Weleda एस0एन0ए0 खाते में उपलब्ध /स्थानान्तरित धनराशि से किया जायेगा। 4- यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0संख्या-६-4-200-(-2025-26, दिनांक 03-02- 2026 द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। भवदीय, ( प्रेम प्रकाश सिंह ) संयुक्त सचिव | AEM-74/336() /58-7-2026(7592) तद्दिनांक | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही eq प्रेषितः- 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ||. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, SoU, प्रयागराज |
2. अपर निदेशक (वित्त), बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ |
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/राज्य योजना HRVT- |
5. वित्त (आय-व्ययक)-॥/ वित्त (लेखा) ZT ATT-7 |
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश |
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र० |
8. गाई फाइल। आज्ञा से, (अवनीश कुमार सिंह) अनु सचिव | 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |