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Official Transcriptसंख्या- 2/2026/00i-2379-8-4-2025 प्रेषक, विनय कुमार पाठक, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4लखनऊ : दिनांक 9 जनवरी, 2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित “प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलीफैन्ट” योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त के उपयोग हेतु...
संख्या- 2/2026/00i-2379-8-4-2025 प्रेषक, विनय कुमार पाठक, उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4लखनऊ : दिनांक 9 जनवरी, 2026 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित “प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलीफैन्ट” योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त के उपयोग हेतु धनराशि की स्वीकृति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-353/36-टी-45(प्रोग्टा० US प्रोणएली०) दिनांक 09.2.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश GAM-6/2025/al--352/Ga-2025-23/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 में “केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड एलीफैन्ट” योजना के राजस्व लेखा के मानकमद 02-मजदूरी में आय- व्ययक प्राविधानित धनराशि में से B0-043.60 लाख (दस करोड तिरालिस लाख साठ हजार) की धनराशि का विषयगत योजनान्तर्गत मानक मद 29-अनुरक्षण एवं 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत क्रमश: 806.220 लाख Ud 237.379 लाख आन्तरित पुनर्विनियोग करते हुए वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोग सम्बन्धी प्रपत्र बी0एम0-9 पर प्रदत्त अनुमोदन/ आर ई संख्या- FAC-7-27, दिनाँक 06.0:.2026% क्रम में कुल धनराशि SO 239.200TE (Asa करोड़ sae लाख बीस हजार) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखाशीर्षो एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं . प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित धनराशि कोआहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा GRAM! अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। ye यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हसूताक्षर की आवश्यकता नही है। - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टरियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) AIHPT- के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष पूर्व में 9 अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के संबंध में सुनिश्चित हो लेंगे। विभागाध्यक्ष समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
0.ddd की धनराशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
7.fo मद में पुनरविनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
2. fos मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
43.प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। I4.0UM मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक
29.0.2025 में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष: 24060270038 (प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (आवर्तक व्यय) (के.50/रा.50-के.) अनुदान लेखा शीर्षक मानक मद प्रस्तावित धनराशि सख्या I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हसूताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।2406020038 6 64.7500 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड "2 (रुप - 'आवर्तक व्यय मजदूरी चौंसठ लाख सत्रह छह करोड़ प्रोजेक्ट एलीफेंट चौंसठ - (के.50/रा.50-के.) हजार पाँच सी मात्र ) ~ प्रोजेक्ट एलीफेंट कार्यालय व्यय ( रुपये दस लाख 2406020038 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड 08 0,00,000 (आवर्तक व्यय) मात्र) (के.50/रा.50-के.) ~ 2406020038 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड 7,50,000 60 प्रोजेक्ट एलीफेंट लेखन सामग्री और ( रुपये एक लाख (आवर्तक व्यय) फार्मों की छपाई पचास हजार मात्र ) (के.50/रा.50-के.) ~ प्रोजेक्ट एलीफेंट कार्यालय फर्नीचर एवं ( रुपये एक लाख 2406020038 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड 2 7,58,000 (आवर्तक व्यय) उपकरण अटद्भावन हजार मात्र ) (के.50/रा.50-के.) ~ 2406020038 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड 3 ,5,000 60 प्रोजेक्ट एलीफेंट टेलीफोन पर व्यय ( रुपये एक लाख (आवर्तक व्यय) पन्द्रह हजार मात्र ) (के.50/रा.50-के.) - 2406020038 i:
प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड गाडियों a 93, 74,000 60 प्रोजेक्ट एलीफेंट ओर पेटोल आदि की ( रुपये तिरानबे लाख (आवर्तक व्यय) खरीद चौहत्तर हजार मात्र ) (के.50/रा.50-के.) 2406020038 6 प्रोजेक्ट व्यावसाथिक 8,20,000 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड व्यावसायिक तथा रुपये a ee लाख 60 प्रोजेक्ट एलीफेंट विशेष सेवाओं के लिए बीस हजार HEA) (आवर्तक व्यय) भुगतान 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हसूताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।(के.50/रा.50-के.) * पु प्रोजेक्ट एलीफेंट oe (रुपये आठ PG 2406020038 50 200 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड रुपये आवर्तक अनुरक्षण छह लाख बाईस हजार ( व्यय) 7 (के.50/रा.50-के.) गति) 9 पु 2406020038 2 37350 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड रुपये 60 प्रोजेक्ट एलीफेंट 42 सैंतीस रुपये दो करोड़ आवर्तक अन्य व्यय सैंतीस लाख सैंतीस (wilde जा) हजार नौ सौ मात्र ) (के.50/रा.50-के.) 70 ~ प्रोजेक्ट एलीफेंट प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं | (रुपये सात लाख 2406020038 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड 44 7,50,000 (आवर्तक व्यय) अन्य प्रासंगिक व्यय | पचास हजार मात्र (के.50/रा.50-के.) 2406020038 46 प्रोजेक्ट टाइगर 77 ~ प्रोजेक्ट एलीफेंट हार्डवेयर eo कम्प्यूटर 50,000 mk PACA ( रुपये पचास हजार (आवर्तक व्यय) हार्डवेयर/साफ्टवेयर मात्र) (के.50/रा.50-के.) की sa 2406020038 yy प्रोजेक्ट टाइगर पट कर a /2 पु प्रोजेक्ट एलीफेंट अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी (रुपये एक लाख 7,00,000 (आवर्तक व्यय) Saas} का क्रय मात्र) (के.50/रा.50-के.) 8,32,94,400 ( रुपये अठारह कुल करोड़ बत्तीस लाख चौरानबे हजार चार सौ मात्र) ye यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हसूताक्षर की आवश्यकता नही है। - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।लेखाशीर्ष: 24060270039 (प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) (के.60/रा.40-के.) ) अनुदान मानक संख्या लेखा शीर्षक मद प्रस्तावित धनराशि 2406020039 प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 3,78,000 Yluide टाइगर एण्ड प्राजक्ट 20 रुपये तेरह / oo एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) अनुरक्षण (रुपय हजार मात्र रे लि “ (के.60/रा.40-के.) लेखाशीर्ष: 4406027400I05 (प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) (के.60/रा.40-के.) ) जनुदान लेखा शीर्षक मानक मद प्रस्तावित धनराशि संख्या / - एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) ना ' | सत्तावन लाख सैंतालीस 4406020005 24 ,57,47,000 प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट निर्माण (रुपये एक करोड़ (के.60/रा.40-के.) हजार मात्र ) 3 | 060 | 4406020005 26 43,4,500 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हसूताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।प्रोजेक्ट टाइगर एण्ड प्रोजेक्ट मशीनें और ( रुपये तैंतालीस लाख एलीफेंट (अनावर्तक व्यय) | सज्जा /उपकरण | इकतालीस हजार पाँच (के.60/रा.40-के) और संयंत्र सौ मात्र) 2,08,23,500 (रुपये दो करोड़ आठ कुल लाख तेईस हजार पाँच सौ मात्र) 23,9,20,000 महायोग ( रुपये तेईस करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार मात्र ) के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय Fo-e-7-48-x-2025-26-ferie:76-04- 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, (विनय कुमार पाठक) उप सचिव | संख्या- 2()/2026/00-2379-8-4-2025, ae दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I. प्रधान महालेखाकार (लेखा Ud हकदारी), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, at-7, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ। महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/दिवतीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। 970 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0। वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0। लखनऊ। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/2 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन। गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका। ५ 9) ४ +- (० आज्ञा से, (विनय कुमार पाठक) उप सचिव। ye यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हसूताक्षर की आवश्यकता नही है। - इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।