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Official Transcriptसंख्या-32/2025//946333/2025/00-77-3002-003-3-2022 प्रेषक, निर्मेष HAN शक्ल, oO oO उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हर ५७ यूपीडा, पिकप भवन, NX गोमती नगर AAS! ९ औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : BS 025 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 A पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु WZ met के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक उप...
संख्या-32/2025//946333/2025/00-77-3002-003-3-2022 प्रेषक, निर्मेष HAN शक्ल, oO oO उप सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हर ५७ यूपीडा, पिकप भवन, NX गोमती नगर AAS! ९ औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : BS 025 विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 A पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु WZ met के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक उप मुख्य कार्यपालक अधि पत्रांक 94/qutst/08/47 दिनांक 75.04.2025 के संदर्भ A मुझे यह कहने Geer हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त ae अप्रैल, 2025 से जून, 2025 3 पर 8200.00 लाख (रुपये एक अरब बयासी करोड़ मात्र) की धनराशि और शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज स्वीकृति प्रदान करते हैः (धनराशि रू0 लाख में) क्रमांक a cee नाम HAAFA धनराशि माह अप्रैल, 2025 से जून 2025 तक की 8200.00 अवधि हेतु Yala एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कंसॉसियम बैंकों से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु कुल योग 8200.00 नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों (|) मूलधन हेतु धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में मूलधन की धनराशि जमा की जायेगी।
(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र (कार्य का सम्परीक्षित लेखा निधारिंत समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।
(3)धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AT संख्या सं0- €0-6/2025/si--352/ee-2025-23/2025 दिनांक 27.03.2025 aan जारी fa a“ का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त rage शैलारू निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बजट रस एवं पु के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अक्षरश: अनपालन सनिश्चित करते जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नतगत कार्य हेत आवंटित धनराशि का मद में नहीं
(7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा re | किया जायेगा। मात्र ) को चाल वित्तीय वर्ष 2025 er A अनुदान संख्या 007 लेखा 2- 3a संबंध में होने वाला व्यय waa शीर्षक 285280800200 यूपीडा एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए गए ऋण के मुलधन की हेतु सहायता मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे 3- oe RS वित्त ) अनुभाग-। के कार्यालय A संख्या - 6/2025/बी- -352/दस-2025-23 27-मार्च, 2025 A प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित निर्गत किये जा रहे है। BQ ° भवदीय, है (निर्मेष कुमार शुक्ल) उप सचिव de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक Aca] प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, AO राज्यी मंत्री जी, अवस्थाऔपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। * “
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। NX
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 3 थे
8.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ ै
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र
0. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 SS © OS ‘ AcT |
44. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- I2.clsa बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। OS
3. aS पत्रावल्ली। Cy आज्ञा से, RG (निर्मेnष कुमeार शुक्ल) de शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं ae] 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |