Official Gazette Notification Text
Official TranscriptAeA-(5/2026/W029-20262027-00-439(i892372) प्रेषक, अवनीन्द्र कुमार, अनु सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ! खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 07 अप्रैल, 2026 विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत अन्नपूर्णा भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक चालू...
AeA-(5/2026/W029-20262027-00-439(i892372) प्रेषक, अवनीन्द्र कुमार, अनु सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ! खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 07 अप्रैल, 2026 विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत अन्नपूर्णा भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर दुकानों के अन्नपूर्णा भवन के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 50000.00 लाख (पॉच अरब मात्र) का प्राविधान किया गया है। 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या-2| के लेखाशीर्षक -4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य FaT-05- निर्माण-04-खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत sat भवन निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य हेतु कुल धनराशि रू0
50000.00 लाख (पॉच अरब मात्र) का प्राविधान किया गया Sl उक्त प्राविधानित धनराशि में से शत प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- नियमव शर्तें/प्रतिबन्धों
(4) वित्तीय नियम सग्रह खण्ड-5 भाग- के प्रस्तर-62 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
(2) आयुक्त, खाद्य एवं wae विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
(3) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश आयुक्त, खाद्य एवं wae विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाये गा।
(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। i- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(6) आयुकत, खाद्य एवं रसद विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
(7) आयुक्कत, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
(9) आयुकत, खाद्य एवं रसद विभाग प्रस्तावित अन्नपूर्णा भवन के निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व भूमि की उपलब्धता, प्रति इकाई लागत एवं डिजाइन के मानकीकरण का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ({0) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 09-06-2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि 50-50 प्रतिशत की 02 किश्तों में निर्गत की जायेगी।
(44) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर दुकानों के अन्नपूर्णा भवन के निर्माण कार्य किया जा रहा है किन्तु कितना निर्माण कार्य हुआ है और अब तक कितना धनराशि व्यय हुआ है तथा वर्तमान समय में कितनी धनराशि अवशेष है, के संबंध में खाद्यायुक्त सुनिश्चित कर लेंगे। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50000.00 लाख (पॉच अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान AeA 024 लेखा शीर्षक 4059600540400 खाद्य एवं wae विभाग के अन्तर्गत अन्नपूर्णा भवन निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। भवदीय अवनीन्द्र कुमार अनु सचिव। संख्या व दिनांक उपरोक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- {- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज। 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज। 3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 5 थार्नहिल रोड, प्रयागराज। 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 6- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन। 7- वित्त ( व्यय-नियंत्रण ) अनुभाग-7, SOTO शासन। 8- वित्त ( आय-व्ययक ) ATATT-7 उ0प्र0 शासन। 9- गार्ड फाईल। आज्ञा से अवनीन्द्र कुमार अनु सचिव। i- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |