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Official Transcriptसंख्या: (3/2026/:336/35-I-26/993709 प्रेषक, राजेश कुमार राय, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-! लखनऊ: दिनांक .22७जनवरी, 2026 विषयः मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्राम-ढकका, तहसील एवं जनपद मुरादाबाद की चांदमारी की भूमि पर 24 ao चौड़ी महायोजना मार्ग के निर्माण कार्य (भाग-। व 2) संबंधी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय...
संख्या: (3/2026/:336/35-I-26/993709 प्रेषक, राजेश कुमार राय, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-! लखनऊ: दिनांक .22७जनवरी, 2026 विषयः मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्राम-ढकका, तहसील एवं जनपद मुरादाबाद की चांदमारी की भूमि पर 24 ao चौड़ी महायोजना मार्ग के निर्माण कार्य (भाग-। व 2) संबंधी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये sea aa प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति (2025-26) के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-440४£मु0७वि0प्रा0/मु0अभि0/2025-26, दिनांक
9..2025 & क्रम में मुझे यह कहने का falar हुआ है कि मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्राम- GEA, तहसील एवं जनपद मुरादाबाद की चांदमारी की भूमि पर 24 मी0 dist महायोजना मार्ग के निर्माण कार्य (भाग-। व/2) संबंधी परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 902.87 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीयस्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 954.435 लाख. (Saal 'करोड़ इकक््यावन लाख तैंतालीस हजार पांच सौ मात्र) को चाल्रू वित्तीय वर्ष 2025-26 में. आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित Wel एवं प्रेतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:- (]) Wea कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के HCAI-2 के प्रस्तर*३॥8% में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति wa होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(2) कार्यदायी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के Weat-2 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की होगी तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।(4) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाए तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना में सामाग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
(6) प्रश्तगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
(7) कार्य की द्विरावृति को रोकने के दृष्टि से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य eq पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित/प्रस्तावित है।
(8) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार AACA saa वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय seater सक्षम स्तर
(9) से प्राप्न, ध्करके* ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा Accel चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय*प्रबनत्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश AEAT-O/ 2023 /Y-2>60/GH-2023-7(4)/75, दिनांक 7.05.2023 तथा शासनादेश ACA-02/2023/N-2*66/GH-2023-I7(4)/75, दिनांक 9.05.2023 A निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(I0) मुरादाबाद Apa प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (॥) प्रायोजनाक्त्तर्गल् ।8 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी tl मुरादाबाद* बिकास प्राधिकरण का दायित्व होगा कि भारत सरकार“राज्य सरकार द्वाराधनिर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (MACE /स्टील/ग्रिट/मौरंग/ ई0एण्ड(एम0 इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
(i2) प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों कोयथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।(43) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-ज्ञाप के WEA -6/2025/a-I-352/AH-2025-23/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) वित्त विभाग के शासनादेश AA-0/202/al-2-96/Ea-202-0/99, दिनांक 22 मार्च, 202। के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत ॥0 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो We, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाए, अऩ््यथा«की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
(I5) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिष्ठान व्यय की७ Ua समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा Aloe अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा)अनुभाग-2 के शासनादेश ASAT-2223 7G H+20-7(4)/75, दिनांक
25.0i.20 पठित शासनादेश ACA-V-2-46067EH-20I4-7(4)/75, दिनांक ॥॥ नवम्बर, 20I4 ae जारी विस्तृत दिशा>रनिर्देशों# के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(i6) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण हेतु As कैपिटल के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि ब्याज मुक्त होगी, जिसकी sea आगामी i0 ast में समान वाषिक किश्तों में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण&«द्वारा sovo राज्य सरकार को सुनिश्चित की जायेगी।
(i7) मुरादाबाद विक्कास« प्राधिकरण निधारित समयावधि में सीड कैपिटल की अदायगी न करने की EH मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा डिफाल्ट अवधि के लिए 3.5 प्रतिशत की देर से दण्डात्मक ब्याज भी राज्य सरकार को देय होगा।
(i8) मुरादाबाद१विकास प्राधिकरण सीड कैपिटल से प्राप्त धनराशि को प्रश्नगत परियोजना पर ऐसी जगह निवेश करेंगे, जहां से आय अर्जित हो सके, ताकि प्राधिकरण द्वारा इसकी' अदायगी समय से सुनिश्चित की जा सके।
(i9) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जब तक सीड कैपिटल की समय A अदायगी सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।
(20) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, WANTS को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था -मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को qed उपलब्ध करायी जायेगी।(2I) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-मुरादाबाद विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था- मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेंसी-मुखय नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(22) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आश्ॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।
(23) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आईआरसी 37:20i8 के अनुसार मार्गों की क्रस्टंन डिजाइन का निर्धारण करते हुए तकनीकी स्वीकृति निर्गत* की जाद्ये तथा आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर पर अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0#से इस हैतु परामर्श प्राप्त किया जाये।
(24) संदर्भित प्रायोजना का गठन कार्यालय प्रमुख अभियंता, उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग) के पत्रांक-272 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 0.0.2023 तथा पत्रांक-294 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक ४26.१0.2023 के द्वारा डठीएएस0आर० की दरों में फेक्टर/कास्ट इन्डेक्स का समावेश.करतेछहुए आगणन का गठन किया गया है। कतिपय ऐसी कार्यमर्दे उक्त दरों A उपेलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। TSAR दरों पेर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत मुरादाबाद विकास प्राधिकरणकार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।
(25) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से i8 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। Wats निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित्र, han जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्ज्ञ Bl 2- इस संबंध में Mea वाला व्यय रूपये 9,5,43,500.00 (रूपये al करोड़ sega लाख तैंतालीस sakura सौ. मात्र) को चाल्रू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-00» लेखा «शीर्षक 427608000800 लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास Uap के विकास क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी व अन्य्शहरों' में रोप-वे विकसित करने हेतु मानक मद 30 निवेश/ऋण मद में डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त विभाग के HOMO WEaT-E-8-699-X-2025-26 दिनांक 02.04.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है। भवदीय, राजेश कुमार राय विशेष सचिव।संख्या: (3/2026/:336/36-I-26/993709, तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- I.
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4.
5 oO CO N महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। मण्डलायुक्त, मुरादाबाद। जिलाधिकारी, मुरादाबाद। सचिव“वित्त नियंत्रक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को इस आशय Oo .
I2. i3.
4. से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का बैंक खाता _(राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास Va शहरी नियोजन विभाग,» उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये। मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 50प्र0, AAS | निदेशक, आवास IY, लखनऊ को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अप-लोड करने td! - वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 50प्र0 शासन॥ नियोजन अनुभाग-4, SOUO शासन। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर*एवं ग्राम नियोजन विभाग, 50प्र0, लखनऊ। लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरीं$नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का HAL Be आहरण कर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के खाता संख्या में उपलब्ध HUA का कष्ट करें। गार्ईडफाइल। आज्ञा से, राजेश कुमार राय विशेष सचिव।