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Official TranscriptWEAT-22/2026/ 2 52/atd-+aAleI-9(AaAc)-2026-07-9099/99/202 प्रेषक, उदय प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, 3040 stot निगम, लखनऊ। न्याय अनुभाग- 9(बजट) लखनऊ : दिनांक 2( जनवरी,2026 विषय : जनपद मैनपुरी में जजेज कम्पाउण्ड में न्यायिक अधिकारियों हेतु श्रेणी-5 के 28 नग आवास निर्माण कार्य हेतु लिमिट निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक कृपया...
WEAT-22/2026/ 2 52/atd-+aAleI-9(AaAc)-2026-07-9099/99/202 प्रेषक, उदय प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, 3040 stot निगम, लखनऊ। न्याय अनुभाग- 9(बजट) लखनऊ : दिनांक 2( जनवरी,2026 विषय : जनपद मैनपुरी में जजेज कम्पाउण्ड में न्यायिक अधिकारियों हेतु श्रेणी-5 के 28 नग आवास निर्माण कार्य हेतु लिमिट निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश ACA-240/2023/229/ad--aArI-9(TaAc)-2023-800(96)/2022 दिनांक
30.0.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा जनपद मैनपुरी के जजेज कम्पाउन्ड में न्यायिक अधिकारियों हेतु श्रैणी5 के 28 नग आवासों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना की आंकलित लागत BO 2862.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न शासनादेशों द्वारा अबतक रूपये (757.97 लाख की धनराशि अवमुक्कत की गयी है। 2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-240/2023/229/सात-न्याय-9(बजट)-2023-800(96)/2022 दिनांक
30.0.2023 द्वारा जनपद मैनपुरी के जजेज कम्पाउन्ड में न्यायिक अधिकारियों हेतु श्रेणी5 के 28 नग आवासों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि BO 2862.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से धनराशि रू0 (754.97 लाख sana किया गया है तथा धनराशि BO 470.80 लाख sara किया जाना शेष है। 3- इस सम्बन्ध में महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय के GarH-i657 /इन्फ्रा सेल,इलाहाबाद,दिनांक 8/7/2025 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद मैनपुरी के जजेज कम्पाउन्ड में न्यायिक अधिकारियों हेतु श्रैणी5 के 28 नग आवासों के निर्माण कार्य हेतु उक्तानुसार प्रदान की गयी धनराशि रू0 2862.77 लाख(रू0 अठाइस करोड़ WHS लाख सतत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में अवशेष धनराशि Fo 40.80 लाख के सापेक्ष कार्य की fea बनाये रखने हेतु धनराशि रू0 300.00 लाख ( रूपये तीन करोड़ मात्र) (केन्द्रांश रू० 80.00 लाख एवं राज्यांश रू0 20.00 लाख ) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करने हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की सीमा तक लिमिट निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :- i. उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम' कार्यदायी संस्था नामित है। कार्यदायी संस्था॥॥/शाशाप्र8 Agency FART स्पष्ट Hedi सहित सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्यो हेतु भुगतान किये जाने के लिए एस0एन0ए0 स्पर्श माडयूल के अन्तर्गत नियमानुसार उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि/निर्धारित लिमिट के अंतर्गत बिल/देयक प्रस्तुत किया जायेगा।
2. एस0एस0एम0/डी0डी0ओ0(एसएनए-स्पर्श) एवं एस0एन0ए0 GaN देयको के समबन्ध में व्यय वित्त (आय- व्ययक) HTANT-7 के शासनादेश AA-79/2025/al--662/qa-2025 दिनांक i0 दिसम्बर,2025 में उल्लिखित व्यस्था अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. wart Wew/implementing Agency द्वारा प्रायोजनान्तार्गत कराये गए कार्यों के यथार्थपरक भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही बिल[/देयक प्रस्तुत किये जायेंगे| I- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता बेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।कार्यदायी WeU/implementing Agency द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिल सही-सही सृजित किए गए हैं तथा पात्र भुगतान प्राप्तकर्ता/फर्म! ठेकेदार को ही भुगतान किया जा रहा है एवं समस्त वैधानिक कटौतियाँ सुनिश्चित कर ली गई हैं। भुगतान प्राप्तकर्ता/फर्म/ ठेकेदार की पात्रता Va credentials सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी Aea/Iimplementing Agency का होगा| देयक से सम्बन्धित मूल वाउचर्स आदि कार्यदायी संस्था॥तफ़ञाशाशाएड़ Agency के स्तर पर ऑडिट हेतु रक्षित रखा जाएगा। देयको की aera Correctness) का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ Implementing Agency का होगा। इस सम्बनध में न्याय विभाग/एस0एन0ए0 तथा साइबर ट्रेज़री का उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मूल शासनादेश सं0-240/2023/229॥/सात-न्याय-9(बजट)-2023-800(96)/2022 दिनांक
30.0.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों का 4- यह अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, भारत सरकार,पी.एफ़०एम०एस० डिविजन के पत्र/कार्यालय wo दिनांक 3/07/2025, व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के शासनादेश ACAT-8/2025/al--640/qa-2025 दिनांक 0 जुलाई ,2025, AeAI-9/2025/at--672/ea-2025 दिनांक 23 जुलाई,2025, Aea-77/2025/ai-- 067/q8-2025 दिनांक 26 सितम्बर,2025, शासनादेश AeAl-79/2025/al--662/aqa-2025 दिनांक 26 सितम्बर,2025, शासनादेश AWeal-9/2025/aI--4662/qa-2025 दिनांक 0 दिसम्बर,2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशो में उल्लिखित दिशा निर्देशों /शर्तो/प्राविधानो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा| अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी- -352/दस-2025-23/2025 दिनांक 27 मार्च,2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-। कार्यालय ज्ञाप सं0- 6/2025/al--352/qH-2025-23/2025, fear
27.03.2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय, (उदय प्रताप सिंह) प्रमुख सचिव। WeAT-22/2026/2572()/Aid-Faa-9(Tale)-2026, तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- .
६ en og - (७० RD ee ee ee गेhm © NY = प्रधान महालेखाकार(लेखा Va हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद। प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद। महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। श्री नीरज कुमार गयागी,संयुक्त सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय,भारत सरकार,नयी दिल्ली| वरिष्ठ निबन्धक, A उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ। निबन्धक(जे) इन्फ्रा0 (एच0सी0), AIO उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ। जनपद न्यायाधीश, मैनपुरी। निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल जवाहर भवन, लखनऊ। मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी-साइबर ट्रेज़री,जवाहर भवन] ©. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश। . परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-43, सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम(शहरी)फर्रूखाबाद, मुख्यालय-कन्नौज। , उपसचिव/स्टेट स्कीम मैनेजर/ डी0डी0ओ0(एसएनए-स्पर्श),न्याय विभाग,उतार प्रदेश शासन| . सिंगल नोडल एजेंसी-एडमिन, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन। . डाटा ओपेरटर/डाटा एप्रूवर एसएनए-स्पर्श,न्याय विभाग,उतार प्रदेश शासन| यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 2
6. गार्डफाईल। आज्ञा से, (मुकेश कुमार सिंह-॥) विशेष सचिव। I- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता बेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।