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Official Transcriptसं(cid:783) या: 68 /2026/566/तीस-1-2026 (cid:366)ेषक, के 0पी0 िसंह, िवशेष सिचव, उत्तर (cid:366)देश शासन। सेवा म(cid:336), प(cid:303)रवहन आयुक् त, उत्तर (cid:366)देश, लखनऊ । प(cid:303)रवहन अनुभाग-1 लखनऊ: िदनांक: 21 अग(cid:830) त, 2026 िवषय: जनपद कु शीनगर की िवधान सभा तमकु हीराज के सेवरही म(cid:336) बस स्टेशन का िनमा(cid:330)ण कराये जाने के स(cid:638)(cid:576) म(cid:336)। महोदय, उपयु(cid:330)क् त...
सं(cid:783) या: 68 /2026/566/तीस-1-2026 (cid:366)ेषक, के 0पी0 िसंह, िवशेष सिचव, उत्तर (cid:366)देश शासन। सेवा म(cid:336), प(cid:303)रवहन आयुक् त, उत्तर (cid:366)देश, लखनऊ । प(cid:303)रवहन अनुभाग-1 लखनऊ: िदनांक: 21 अग(cid:830) त, 2026 िवषय: जनपद कु शीनगर की िवधान सभा तमकु हीराज के सेवरही म(cid:336) बस स्टेशन का िनमा(cid:330)ण कराये जाने के स(cid:638)(cid:576) म(cid:336)। महोदय, उपयु(cid:330)क् त िवषयक (cid:366)बंध िनदेशक, उत्तर (cid:366)देश राज्य सड़क प(cid:303)रवहन िनगम, लखनऊ के प(cid:361) सं(cid:783) या-528बी/डीए/पूव(cid:330)/26-84जेईटी/िव0/22-23, िदनांक 28.05.2026 के संदभ(cid:330) म(cid:336) मुझे यह कहने का िनदेश (cid:352)आ है िक जनपद कु शीनगर की िवधान सभा तमकु हीराज के सेवरही म(cid:336) बस (cid:830) टेशन का िनमा(cid:330)ण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 5/2026/1365/तीस-1-2025 िदनांक 19.01.2026 (cid:554)ारा आंकिलत लागत ₹283.64 लाख पर (cid:366)शासकीय एवं िव(cid:517)ीय (cid:738)ीकृ ित (cid:366)दान करते (cid:352)ए (cid:366)थम िक(cid:689) के (cid:349)प म(cid:336) ₹100.00 लाख अवमु(cid:779) त की गयी है। उ(cid:779) त िनमा(cid:330)ण काय(cid:330) हेतु कां(cid:720)(cid:332)(cid:405)न ए(cid:503) िडजाइन सिव(cid:330)सेज (उ(cid:797) तर (cid:366)देश जल िनगम) को काय(cid:330)दायी सं(cid:830)था नािमत िकया गया है। 2- (cid:366)ब(cid:802) ध िनदेशक, उ(cid:797) तर (cid:366)देश रा(cid:789) य सड़क प(cid:303)रवहन िनगम के उ(cid:779) त संदिभ(cid:330)त प(cid:361) िदनांक 28 मई, 2026 (cid:554)ारा िकये गये अनुरोध के (cid:778)ि(cid:700)गत जनपद कु शीनगर की िवधान सभा तमकु हीराज के सेवरही म(cid:336) बस (cid:830) टेशन का िनमा(cid:330)ण काय(cid:330) हेतु (cid:830) वीकृ त लागत धनरािश ₹283.64 लाख के सापे(cid:407) िनिवदा लागत की धनरािश ₹282.37 लाख (जी०एस०टी०, लेबर सेस, से(cid:564)ेज चाज(cid:337)ज, क(cid:564)ीजं े(cid:588)ी तथा वा(cid:744) िवद्युत संयोजन सिहत) आंकिलत की गयी है। िवत्त (आय-(cid:826) ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश िदनांक 28.03.2026 म(cid:336) दी गयी (cid:826) यव(cid:830) थानुसार वत(cid:330)मान िवत्तीय वष(cid:330) 2026-27 म(cid:336) (cid:826) यय िकये जाने हेतु अब तक अवमु(cid:779) त की गयी धनरािश ₹100.00 लाख को घटाते (cid:352)ए ि(cid:554)तीय एवं अ(cid:304)(cid:566)म िक(cid:689) के (cid:349)प म(cid:336) अवशेष धनरािश ₹182.37 लाख ((cid:349)पये एक करोड़ बयासी लाख स(cid:339)तीस हजार मा(cid:361)) अवमु(cid:779) त िकये जाने हेतु (cid:373)ी रा(cid:789) यपाल िन(cid:817) निल(cid:304)खत शत(cid:344) के साथ सहष(cid:330) (cid:830) वीकृ ित (cid:366)दान करते ह(cid:339):-
1. (cid:738)ीकृ त धनरािश का (cid:681)य िव(cid:517)ीय ह(cid:721)पु(cid:304)(cid:721)काओ ं के सुसंगत (cid:366)ािवधानो,ं समय-समय पर शासन (cid:554)ारा िनग(cid:330)त शासनादेशो ंके अनु(cid:349)प िकया जाएगा।
2. (cid:366)(cid:690)गत (cid:738)ीकृ ित िजस काय(cid:330)/मद के िलए है, उसी काय(cid:330)/मद पर (cid:681)य (cid:366)(cid:529)ेक दशा म(cid:336) िकया जाएगा।
3. प(cid:303)रवहन िनगम (cid:554)ारा िव(cid:517) (आय-(cid:826) ययक) अनुभाग-1 के काया(cid:330)लय (cid:466)ाप सं(cid:421)ा- 4/2026/बी-1- 812/दस-2026-231/2026, िदनांक 28 माच(cid:330), 2026 म(cid:336) िदये गये िदशा-िनद(cid:337)शो ं का अनुपालन सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा।
4. प(cid:303)रवहन िनगम (cid:554)ारा योजना की गाइडलाइ(cid:588) का अनुपालन सुिनि(cid:686)त िकया जाएगा।
5. धनरािश का आहरण राजकोष से ता(cid:509)ािलक आव(cid:692)कता होने पर ही िकया जाएगा और धनरािश आह(cid:303)रत करके अनाव(cid:692)क (cid:349)प से धनरािश ब(cid:339)क/डाकघर म(cid:336) नही ंरखी जायेगी।6. (cid:366)श्नगत िनमा(cid:330)ण काय(cid:330) म(cid:336) कोई उल्लेखनीय प(cid:303)रवत(cid:330)न जैसे नये काय(cid:330) बढ़ाना, काय(cid:344) के आकार म(cid:336) वृ(cid:304)(cid:544) एवं अन्य उच्च िविशि(cid:700)यॉं इस्तेमाल करना इत्यािद, स(cid:407)म स्तर का पूण(cid:330) अनुमोदन (cid:366)ाप्त िकये िबना नही ंिकया जाएगा।
7. काय(cid:344) की ि(cid:554)रावृि(cid:517)/पुनरावृि(cid:517) न हो इसे भी प(cid:303)रवहन िनगम (cid:554)ारा अपने स्तर से सुिनश्िचत िकया जाएगा।
8. काय(cid:330)दायी संस्था (cid:554)ारा िनमा(cid:330)ण काय(cid:330) िनधा(cid:330)(cid:303)रत समय म(cid:336) तथा उत्कृ ष्ट (cid:373)ेणी की गुणवत्ता के साथ पूण(cid:330) कराया जाएगा।
9. स्वीकृ त की जा रही उक् त धनरािश का मािसक िववरण (cid:366)प(cid:361) बी0एम0-13 म(cid:336) (cid:366)ितमाह िवत्त (व्यय-िनयं(cid:361)ण) अनुभाग-9 एवं प(cid:303)रवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर (cid:366)देश शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
10. िनमा(cid:330)ण के समय काय(cid:330) की िविशि(cid:700)यॉं, मानक, गुणवत्ता एवं समयब(cid:544)ता अवश्य सुिनि(cid:686)त िकया जाए, िजसका उत्तरदाियत्व काय(cid:330)दायी संस्था तथा उ0 (cid:366)0 प(cid:303)रवहन िनगम को होगा।
11. (cid:366)स्तािवत काय(cid:344) की मा(cid:361)ाओ ं को िनमा(cid:330)ण के समय सुिनि(cid:686)त िकये जाने का पूण(cid:330) उत्तरदािय(cid:533) काय(cid:330)दायी संस्था/प(cid:303)रवहन िनगम का होगा।
12. उक् त धनरािश का व्यय स(cid:407)म स्तर से तकनीकी स्वीकृ ित (cid:366)ाप्त करने के उपरांत िकया जाएगा।
13. उक् त धनरािश पूव(cid:330) म(cid:336) िनग(cid:330)त नही ंकी गयी है, को सुिनि(cid:686)त िकये जाने के उपरांत व्यय की जाएगी।
14. प(cid:303)रवहन िनगम यह सुिनि(cid:686)त कर(cid:336)गे िक (cid:366)स्तािवत बस स्टेशन/िडपो पी0पी0पी0 मॉडल पर िवकिसत िकये जाने वाले बस स्टेशन/िडपो की सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)िलत नही ंहै।
15. प(cid:303)रवहन िनगम यह सुिनि(cid:686)त कर(cid:336)गे िक काय(cid:330) की िनिवदा लागत से अिधक धनरािश अवमुक् त नही ं की जाये।
16. अन्य समस्त शत(cid:338) पूव(cid:330) म(cid:336) िनग(cid:330)त शासनादेश संख्या 5/2026/1365/तीस-1-2025 िदनांक
19.01.2026 के अनु(cid:349)प यथावत रह(cid:336)गे। 3- इस स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) होने वाला व्यय चालू िव(cid:797) तीय वष(cid:330) 2026-27 के आय-(cid:826) ययक के अनुदान सं(cid:783) या-043 प(cid:303)रवहन िवभाग के लेखा शीष(cid:330) 5055-सड़क प(cid:303)रवहन पर पूंजीगत प(cid:303)र(cid:826) यय-00-190-साव(cid:330)जिनक (cid:407)े(cid:361) के तथा अ(cid:802) य उप(cid:354)मो ं म(cid:336) िनवेश-04-उत्तर (cid:366)देश राज्य सड़क प(cid:303)रवहन िनगम म(cid:336) अंशपूँजी-0401-बस अ(cid:493)ो ं के िनमा(cid:330)ण हेतु-30-िनवेश/ऋण के नाम(cid:336) डाला जाएगा । 4- यह आदेश िवत्त (व्यय-िनयं(cid:361)ण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 सं(cid:783) या– E-9-82-X-2026-27- िदनांक: 20-8-2026 म(cid:336) (cid:366)ाप्त उनकी सहमित से जारी िकये जा रहे ह(cid:339)। भवदीय, ह0/- के 0पी0 िसंह िवशेष सिचव।संख्या: 68/2026/566(1)/तीस-1-2026, तदिदनांक। (cid:366)ितिलिप, िनम्निल(cid:304)खत को सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक काय(cid:330)वाही हेतु (cid:366)ेिषत :-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (cid:366)थम/ि(cid:554)तीय, उ0(cid:366)0 (cid:366)यागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परी(cid:407)ा) (cid:366)थम/ि(cid:554)तीय, उ0(cid:366)0 (cid:366)यागराज ।
3. मुख्य कोषािधकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. (cid:366)बन्ध िनदेशक, उ0(cid:366)0 राज्य सड़क प(cid:303)रवहन िनगम, लखनऊ। 5 (cid:366)बन्ध िनदेशक, कां(cid:720)(cid:332)(cid:405)न ए(cid:503) िडजाइन सिव(cid:330)सेज (उत्तर (cid:366)देश जल िनगम), लखनऊ।
6. िवत्त िनयन्(cid:361)क, प(cid:303)रवहन आयुक् त, काया(cid:330)लय लखनऊ ।
7. िवत्त िनयन्(cid:361)क, उ0(cid:366)0 राज्य सड़क प(cid:303)रवहन िनगम, लखनऊ ।
8. िवत्त िनयन्(cid:361)क, कां(cid:720)(cid:332)(cid:405)न ए(cid:503) िडजाइन सिव(cid:330)सेज (उत्तर (cid:366)देश जल िनगम), लखनऊ ।
9. िनयोजन अनुभाग-4, उत्तर (cid:366)देश शासन।
10. उप सिचव, प(cid:303)रवहन अनुभाग-3, उत्तर (cid:366)देश शासन।
11. िवत्त (व्यय-िनयन्(cid:361)ण) अनुभाग-9।
12. प(cid:303)रवहन अनुभाग-3, उत्तर (cid:366)देश शासन।
13. िनदेशक, िवत्तीय एवं सांख्यकीय िनदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
14. गाड(cid:330) फाइल । आ(cid:466)ा से, ह0/- अरिवन्द कु मार अनु सिचव।