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Official Transcript[2] फार्म बी.एम.-9 (भाग-4) पुनर्विनियोग की adipic के लिये आवेदन (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रसूतर-458 देखे) वित्ृतीय वर्ष 2025-26 अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि ल्लाखंध्रूपये में) निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण fade विभाग द्वारा ART जायेगा लेखाशीर्ष (45 डिजिट कोड में) आवेदन पत्र देने के |आवेदन पत्र देने | संक्रमित्नाशक्ी जानें॥ facta विभाग द्वारा | संक्रमण के पश्चात (पूंजीगत...
[2] फार्म बी.एम.-9 (भाग-4) पुनर्विनियोग की adipic के लिये आवेदन (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रसूतर-458 देखे) वित्ृतीय वर्ष 2025-26 अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि ल्लाखंध्रूपये में) निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण fade विभाग द्वारा ART जायेगा लेखाशीर्ष (45 डिजिट कोड में) आवेदन पत्र देने के |आवेदन पत्र देने | संक्रमित्नाशक्ी जानें॥ facta विभाग द्वारा | संक्रमण के पश्चात (पूंजीगत पक्ष) दिनॉक पर उपलब्ध | के दिनॉक पर | aie धनशाशि संक्रमण हेतु शेष अनुदान अनुदान/विनियोग | उपलब्ध बचत अनुमोदित धनराशि /विनियोग ] 2 3 4 5 PB A059-0-05-22-00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिवयय 04-कार्यालय भवन 054-निर्माण 22-लखनऊ जनपद के हजरतगंज में ओलिवर रोड पर स्थित भूमि पर बहुमंजिला एकीकृत आधुनिक परिवहन भवन का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य 500.00 500.00 400.00 400.00 00.00 योग- 500.00 500.00 400.00 400.00 00.00 निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण fade विभाग द्वारा भरा जायेगा (धनराशि लाख रूपये में) लेखाशीर्ष (45 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष) वित्तीय वर्ष के त्रिये| वितृतीय वर्ष में | संक्रमण हेतु | fade विभाग द्वारा | संक्रमण के पश्चात अनुदान संखया-43 उपलब्ध अनुदान» | कुल प्रत्याशित | प्रत्याशित | अनुमोदित संक्रमण | उपलब्ध अनुदान» विनियोग qaa धनराशि की धनराशि विनियोग (8+44) (9-8) 7 |. 8 | 94 झक 40 42 4059-04-054-24-00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगल'ः परिवयय 04-कार्यालय भवन 054-निर्माण 24-परिक्षेत्रीय /संभागीय /सहायक संभागीय परिवहन कार्यात्रयौं-बरेली, 4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |[2] गाजीपुर, फर्रूखाबाद, SYS, देवरिया, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व daalet F सारथी हाल सहित कार्यालय भवन का निर्माण।
3000.00 4400.00 400.00 7400.00 4400.00 24-वृहत निर्माण कार्य योग - 3000.00 4400.00 400.00 400.00 4400.00
(3) बचत के कारण निम्नानुसार हैः- लखनऊ जनपद के हजरतगंज स्थित ओलिवर रोड पर नजूल भूमि खसरा संख्या 52 (भाग), क्षेत्रफल 29295 वर्ग फिट भूमि पर बहुमंजिल्ला आध्चुनिक॑ परिवहन भवन बनाये जाने का निर्णय लिया गया. जिसमें aro परिवहन मंत्री जी, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय तथा आधुनिक आडिटोरियम, ट्रेनिंग सेंटर, मीटिंग हॉल, Heche रूम, पार्किंग स्थल व सडक सुरक्षा के कार्यों को संचालित किये जाने हेतु एकीकृत कार्यालय का निर्माण कराया जाना था। प्रश्नगत निर्माण कार्य*ई०पी०सी० मोड पर कराया जाना प्रस्तावित था। Gated परियोजना हेतु परामर्शी चयन प्रक्रिया में प्रस्तुतीकरण के दौरान दिनांक 2.09.2024 को ईग“पी०्सी० मोड पर कराये॥जा W कार्यों हेतु नियोजन विभाग की परामर्शी चयन समिति के समक्ष निविदादाताओं (परामशियों) द्वारा अवगत कराया गया कि जिस भू-स्थल्न पर उपरोक्त परियोजना का निर्माण कार्य FAL SAMS वह Ancient Monuments & Archeological Sites & Remains (Amendment and validation) Act 20i0 से आच्छादित British Cemetery at Chiria Jhil, Sapru Marg, Lucknow ase 00 मी० की UR के क्षेत्र में आ रहा है, जिसको उक्त एक्ट के प्राविधानों के अनुसार ?०0097९७ Area for Construction घोषित किया गया Sl अतः उपरोक्त के क्रम में परामर्शी चयन प्रक्रिया मैँ॥उपरोक्तानुसार उत्पन्न हुई परिस्थिति के इष्टिगत परामर्शी मूल्यांकन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि :- "Consultant Evaluation Committee is of the opinion that the matter regarding provisions of Ancient Monuments and Archaeological Sites and remains (Amendment and Validation) Act, 200 for the aforesaid project should be sent to the Transport Department, Govt. of U.P. so that suitable decision can be taken and also recommended that the financial bid of the following technically qualified bidders should be opened only after final decision of the Transport Department, GoUP." उक्त के कारण मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग, AAS ERAT गंयी अपेक्षा के क्रम A शासन के पत्र दिनांक 0.40.2024 द्वारा VATA प्रकरण पर विचार विमर्श कर अग्रेतर कार्यवाही हैतु निर्णय लिए जाने हेतु प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० की अध्यक्षता में दिनांक 08.0.2024 को बैठक आहूत की गयी। शासन के पत्र दिनांक 47.40.2024 द्वारा बैठक में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, ऊ“प्र० द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रकरण मेँ कार्यात्राय परिवहन आयुक्त से चयनित भूमि के सम्बन्ध A मण्डलायुक्त. लखनऊ से अनुरोध किए जाने हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किएँ गए, शासन के उक्त के क्रम में अपर आयुक्त (प्रशासन) लखनऊ मंडल लखनऊ के पत्र दिनांक 9.03.2025 के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 25.02.2025 Hl Hee aX अवगज्ल कराया गया कि बहुमंजिला आधुनिक परिवहन भवन के निर्माण का प्रस्तावित स्थल केन्द्रीय संरक्षित स्मारक ब्रिटिश कब्रिस्तान FRU झील (AY मार्ग) हजरतगंज लखनऊ कीछसंरक्षित सीमा से 36.00 मीटर की दूरी पर है जो AMASR Act, 4958 (जैसा कि 2040 में संशोधित किया गया) की धारा-20ए
(4) के प्राविधानों के अनुसार उक्त केन्द्रीय संरक्षित स्मारक (CPM) के निषिद्ध क्षेत्र में है। इसके अलावा AMASR Act, 958 की धारा-20ए (4) के अनुसार किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के fave क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक कार्य या परियोजना या अन्य निर्माण के॥लिएछकोई अनुमति नहीं दी जायेगी। saa के इृष्टिगत प्रशूनगत कार्य हैतु वयवस्थित धनराशि का समुचित उपयोग किये जाने के संबंध में निर्माणाधीन सारथी हॉल सहित कार्यात्रयों Sq TAA fs जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि निर्माणाधीन कार्यालयों को शीघ्र पूर्ण कराया जा सके।
(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 44.44.2024 द्वारा प्रेषित कुल विभागीय आय-व्ययक अनुमान के प्रस्ताव A परिक्षेत्रीय / संभागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों-बरेली, गांजीपुर, फर्रुखाबाद, हापुड़, देवरिया, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु संबंधित मद A धनराशि रू0
7540.68 लाख का अनुमान प्रेषित किया Tar था,जिसके सापेक्ष रु3000.00 लाख का मूल बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्ष १७59-045054-2॥ परिक्षेत्रीय / संभागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों-बरेली, गांजीपुर, फर्रूखाबाद, हापुड़, देवरिया, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भव॑ने_का निर्माण के. मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य हेतु धनराशि BO 3000.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अब तक धनराशि BO 2724.755 लाख का आवंटन / आहरण किया जा चुका हैं॥तथान्सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, सम्भल हेतु द्वितीय किशूत के रूप में संबंधित मद में शेष धनराशि रू0 275.245 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष Ae के लिए मद संख्या-24-वृहत निर्माण कार्य में धनराशि रू0 400.00 लाख की देयता आकलित / अनुमानित BI
(3) प्रमाणित किया जाता है कि Sua पुनर्विनियाग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के WAAL-50g 454 में निर्दिष्ट प्रतिबन््ध/परिसीमाओं का उललंघन नहीं होता है। 4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |[3] आर0०0ई0 संखया-बजट-4-247, दिनांक 20 जनवरी, 2026 सेवा में, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इल्राहाबाद। ह0/- ह0५ - (otto सिंह) (सिद्धाथश्रीवासतव) विशेष सचिव, अपरुृनिदेशक, परिवहन विभाग। facet विभाग, ऊ०प्र०शासन। EAT -72 /2026/290i/AR-3-2025 दिनॉक 24 जनवरी, 2026 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- l- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम“द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाह्ाबाद। 3- परिवहन HIYA, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ Uda fy जिंसमानंक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चात्रू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का de वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ । 5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ | 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 7- वित्त् (आय-व्ययक) HAGHMT- (03 प्रतियों मैं)। 8- गाई फाइल्र। आज्ञा से, ह0/- (के0पी0 सिंह) विशेष सचिव, परिवहन विभाग। 4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |