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Official Transcriptसंख्या: 2 /2026 /88/dRI-7-2025 प्रेषक, के0पी0 सिंह, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । परिवहन AYU लखनऊ: दिनांक: 73 जनवरी, 2026 ae जनपद बलिया में स्थित बस स्टेशन उजियारघाट के पुनर्निर्माण के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या- 690बी/डीए/पूर्व/25, दिनांक 08.07.2025 एवं पत्र संख्या-...
संख्या: 2 /2026 /88/dRI-7-2025 प्रेषक, के0पी0 सिंह, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ । परिवहन AYU लखनऊ: दिनांक: 73 जनवरी, 2026 ae जनपद बलिया में स्थित बस स्टेशन उजियारघाट के पुनर्निर्माण के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या- 690बी/डीए/पूर्व/25, दिनांक 08.07.2025 एवं पत्र संख्या- 95बी/डीए/पूर्व/25-44जेईटी/ईई(ई)/2023-24, दिनांक 22.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलिया में स्थित बस स्टेशन उजियारघाट पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश BOAM-04/2024/73/ARI--2024, दिनांक 2.02.2024 द्वारा स्वीकृत लागत रू0 529.82 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 264.9 लाख अवमुक्त की गयी है। Gad निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड कार्यदायी संस्था नामित है। 2- प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम के संदर्भित पत्र दिनांक 22.09.2025 द्वारा जनपद बलिया में स्थित बस स्टेशन उजियारघाट के पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु स्वीकृत लागत SO 529.82 लाख के सापेक्ष निविदा लागत के आधार पर परियोजना की कुल लागत SO 527.29 लाख (जी0एस0टी0, लेबर सेस, Scot चार्ज सहित) में अवमुक्त की गयी धनराशि KO 264.97 लाख घटाते हुये अवशेष धनराशि KO 262.38 लाख (रू0 दो करोड़ बासठ लाख अड़तीस हजार मात्र) को द्वितीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :- () - स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) Usd स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/al--352/au- 2025-23 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्वियवृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(7) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं oa उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(8) कट संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।
(9) स्वीकृत की जा रही Gat धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-43 में प्रतिमाह वितृत (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग- एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा |
(0) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा | 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता बेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।(I) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम को होगा।
(72) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा |
(3) उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त व्यय की जायेगी।
(44) परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित बस स्टेशन/डिपो पीपीपी माडल पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन/डिपो की सूची में सम्मिलित नहीं है।
(45) अन्य समस्त शर्ते पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-04/2024/73/तीस-4-2024, दिनांक 72.02.2024 के अनुरूप यथावत रहेंगी | 3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू facia वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 043- परिवहन विभाग के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-90-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-0404-बस अड़डों के निर्माण में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के ATA डाला जाएगा | 4-. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या--9-98-)(-2025-26- दिनांक:
06-04-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भवदीय, 80/- के0पी0 सिंह विशेष सचिव | संख्या: 3 /2026 / 88()/aI--2025, तद्दिनांक। प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- t. महालेखाकार लेख कार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज |
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ |
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ |
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ |
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ |
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपेरेशन लिमिटेड, लखनऊ |
9. नियोजन अनुभाग-4 |
0. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन। . नोडल अधिकारी (बजट आवंटन)/ परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन |
2. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ |
3. गाई फाइल | आज्ञा से, 80/- नितिन कुमार गुप्त उप सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता बेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।