Official Gazette Notification Text
Official Transcriptaer-2/2026/00] -$-3837948/60-3-2026-at-930595 प्रेषक, प्रेम प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, 3050 शासन। सेवा में, निदेशक, महिला महिला कल्याण, उ0प्र), लखनऊ। महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2026 विषय:- महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झांसी एवं कानपुर नगर में शत प्रतिशत राज्य पोषित आधार पर मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजनान्तर्गत छात्रावासों के निर्माण कार्य...
aer-2/2026/00] -$-3837948/60-3-2026-at-930595 प्रेषक, प्रेम प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, 3050 शासन। सेवा में, निदेशक, महिला महिला कल्याण, उ0प्र), लखनऊ। महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2026 विषय:- महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झांसी एवं कानपुर नगर में शत प्रतिशत राज्य पोषित आधार पर मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजनान्तर्गत छात्रावासों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में। महोदया, कृपया अपने पत्र संख्या-263/निदे0म0क0/अनुदान/मु0श्रम0म0छात्रा0-निर्माण/ 2025-26, दिनांक
08.0.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झांसी एवं कानपुर नगर में शत प्रतिशत राज्य पोषित आधार पर मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजनान्तर्गत छात्रावासों के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति (EFC) स्वीकृति परियोजना लागत के सापेक्ष वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग- के पत्र दिनांक 27.03.2025 में निहित वित्तीय नियमों के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 में पूँजीगत मद व्यवस्थित लेखाशीर्षक- 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय- 02-समाज कल्याण- 03-महिला कल्याण-03-मुख्यमंत्री श्रमजीबवी महिला छात्रावासों का निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 | 70.00 करोड़ के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-
45.00 करोड़ मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना हेतु व्यवस्था उपरान्त उपलब्ध धनराशि BO [25.00 करोड़ से धनराशि रू0 83.96 |4 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झांसी एवं कानपुर नगर में शत प्रतिशत राज्य पोषित आधार पर मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजनान्तर्गत छात्रावासों के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति (EFC) स्वीकृति परियोजना लागत के सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक) 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |अनुभाग-| के पत्र दिनांक 27.03.2025 में निहित वित्तीय नियमों के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 में पूँजीगत मद व्यवस्थित लेखाशीर्षक- 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय- 02-समाज कल्याण- 03-महिला कल्याण-03-मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 [70.00 करोड़ के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-
45.00 करोड़ मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना हेतु व्यवस्था उपरान्त उपलब्ध धनराशि BO 25.00 करोड़ से धनराशि रू0 83.964 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन न| िदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (]) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-| के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वाश प्रश्नगत कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत के उल्लिखित अन्तर्गत उल्लि~~खित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही } कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण की होगी।
(4) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।
(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, ममहहििललाा कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(6) अवमुक्त धनराशि का किया जायेगा आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।
(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
(8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-2|2 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(0) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(L) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। ((3) verre धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
(I4) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीरियन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। ((5) प्रश्नगत प्रस्तावित Tel के भवन निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित ममााननचचिितत््ररोोंं एवं* उलउ्लल्लििखखिितत शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार कराये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।
(6) प्रश्नगत प्रकरण में लोक निर्माण विभाग एवं पी)एफ0ए0डी0 द्वारा दिए गए परामर्श एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,96, 4,000 ( रुपये तिरासी करोड़ छियानबे लाख चौदह हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 423502030300 मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण मानक मद 24 ged निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-/+-4-/6९->-2025-26 दिनांक: 4-0-2026 को प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कियेजा रहे हैं। भवदीय, (प्रेम प्रकाश सिंह) संयुक्त सचिव। aea-2/2026/00-3-3837948/60-3-2026-at-930595, तहिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- ]- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, महिला कल्याण ननििददेेशशााललयय, उ0प्र0), लखनऊ। 4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-, उ0प्र0) शासन। 5- महाप्रबन्धक, 3050 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6- महाप्रबन्धक, PLR एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ। 7- गार्ड फाइल आज्ञा से, (अवनीश कुमार सिंह) अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |