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Official TranscriptUGAI-7 / 2026/7 /60--2026 (Hl-642946) प्रेषक, प्रेम प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ। महिला कल्याण अनुभाग- लखनऊ: :दिनांक:: 05 फरवरी, 2026 विषय:- राजकीय महिला शरणालय, गाजियाबाद के निर्माणाधीन भवन हेतु पुनरीक्षित आगणन/परियोजना लागत के क्रम में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में। महोदया, उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र...
UGAI-7 / 2026/7 /60--2026 (Hl-642946) प्रेषक, प्रेम प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ। महिला कल्याण अनुभाग- लखनऊ: :दिनांक:: 05 फरवरी, 2026 विषय:- राजकीय महिला शरणालय, गाजियाबाद के निर्माणाधीन भवन हेतु पुनरीक्षित आगणन/परियोजना लागत के क्रम में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में। महोदया, उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-239/निदेठम0क0/अनुदान/रा0म0श0- नि0/2025-26, दिनांक 3.2.2025 & क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-गाजियाबाद में राजकीय महिला शरणात्रय के निर्माणाधीन भवन हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी०एफ०ए०डी०) द्वारा मूल्यांकित नवीन परियोजना लागत रू0
244./7 लाख (रूपये बारह करोड चौवालीस लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए राजकीय महिला शरणालय, गाजियाबाद के अग्रेतर भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत पूँजीगत परिव्यय में व्यवस्थित लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-403-महिला कल्याण-05-राजकीय महिला शरणालय एवं सदनों का निर्माण के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0
692.32 लाख (रूपये सोलह करोड़ बानवे लाख मात्र) के सापेक्ष BO 72.00 लाख (रूपये बहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों
(i) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय-जञाप + AO0-6/2025/al-I-352/AH-2025-23/2025, दिनांक I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |27.03.2025 A दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई A अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का
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(2) अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण की होगी। निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-22 में दिये गये निर्देशों काकड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध A प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।
(43) प्रश्तगनत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।
(i5) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु व्यय के प्रस्ताव/वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु पैरा-94 के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 72,00,000 (रुपये बहत्तर लाख मात्र) को चालू fata वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 लेखाशीर्षक- 423502030500-राजकीय महिला शरणालय एवं सदनों का निर्माण-मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 AGAl-E-4-490-X-2025-26, दिनांक
28.0i.2026 H Wa वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय, (प्रेम प्रकाश सिंह) संयुक्त सचिव संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- l- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 50प्र0, प्रयागराज। 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 50प्र0 लखनऊ /प्रयागराज। 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 50प्र0 सिवित्र लाइन्स, प्रयागराज। 4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, 50प्र0, लखनऊ। 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 6- fad (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4 7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2 8- ITs फाइल। आज्ञा से, (अवनीश कुमार सिंह) अनु सचिव 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |