संख्या- 2/2026/ | /(26448/ 30-3-2026- 774083
के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 25 जनबरी, ७2026
विषय- उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय हेतु किराए के भवन मेंसिब्िल एवं. इंण्टीरियर का कार्य
कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बनध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र...
संख्या- 2/2026/ | /(26448/ 30-3-2026- 774083 के0पी0 सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 25 जनबरी, ७2026 विषय- उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय हेतु किराए के भवन मेंसिब्िल एवं. इंण्टीरियर का कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बनध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5ज0प0/2026-05प्रावि0/ 2025, दिनांक 6 जनवरी, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण>के मुख्यालय हेतु किराए के भवन में सिविल्न एवं इण्टीरियर का कार्य कराये जाने के संबंध में Hag संस्था नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है, ताकि चयनित संस्था से उक्त कार्य हेतु आगणन प्राप्त किया जा सके। 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का fade हुआ है कि शास्रनकद्वारा उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय हेतु किराए के भवन में सिविल एवं इण्टीरियर काश्कार्य as जाने हेतु 50प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। 3- कृपया तदनुसार नामित कार्यदायी संसथा से आगणन Ws कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भवदीय, ह0/- (के0पी0 सिंह) विशेष सचिव। GAT-2/2026//(26448()/30=3-2026, तददिनॉंक। प्रतिलिपि निम्नल्लिखित-को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- - प्रमुख अभियन्त्ा बिकास«एवं विभागाध्यक्ष city निर्माण विभाग लखनऊ। 2- अपर परिवहज्न आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश। 3- वित्त fara, «कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश। 4- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग। 5- सम्बन्धित peat संस्था- 5000 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ | 6- Ms, फाइल्र। आज्ञा से, ह0/- (नितिन कुमार गुप्त) उप सचिव। 4- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |