उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-2
संख्या- 04 /2026/02 /30-2-2026-60एन/73
लखनऊ: दिनांक 2 जनवरी, 2026
अधिसूचना
चूँकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। अतएव अब
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 966) की धारा-3 की
उपधारा (॥) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से...
उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग-2 संख्या- 04 /2026/02 /30-2-2026-60एन/73 लखनऊ: दिनांक 2 जनवरी, 2026 अधिसूचना चूँकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। अतएव अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 966) की धारा-3 की उपधारा (॥) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन समस्त सेवाओं में, जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या-5447/30-2-60एन/73 दिनांक 3 अक्टूबर, 983 द्वारा Vad अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया है, हड़ताल निषिद्ध करती हैं। 2-.. उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल यह भी आदेश देती हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय। ह0/- अर्चना अग्रवाल अपर मुख्य सचिव। संख्या- 04 /2026/02()/30-2-2026-600A/73, तद्दिनांक। प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित, संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 2 जनवरी, 2026 के सरकारी गजट (असाधारण) के विधायी परिशिष्ट भाग-4(ख) में मुद्रित किया जाय तथा इसकी 25 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-2 के उपयोगार्थ भेजी जाय। Sail से, ह0/- के0पी0 सिंह विशेष सचिव। संख्या-04/2026/02(2)/30-2-2026-60एन/73, तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- t- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इसे समस्त मण्डलायुकतों/जिलाधिकारियों को निगम स्तर से भिजवाने का कष्ट करें। 2-. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 3- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। 6- वैभागिक आदेश पुस्तिका। HRI से, ह0/- नितिन कुमार गुप्त उप सचिव।UTTAR PRADESH SHASAN PARIVAHAN ANUBHAG-2 In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-04 /2026/02/ XX X-2-2026-60N/73, Dated- 2 January, 2026
NOTIFICATION No- 04 /2026/02/XX X-2-2026-60N/73
Lucknow Dated: 2 January, 2026 WHERE AS, the state Government is satisfied that in public interest it is necessary and expedient so to do.
NOW, THEREFORE in exercise of the power under sub- section (I) of
section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 966 (U.P.Act No-XXX of 966) the Governor is pleased to order that during a period of six months from the date of publication of the order strikes are prohibited in the services under the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, which have been declared as essential services for the purpose of said Act by Government notification no 5447/XX X-2-60N/73, dated October 3, 983 2- Under sub-section (2) of the said section, the Governor is further pleased to direct that this order shall be published in the Gazette.
By Order, dy Archana Agrawal Additional Chief Secretary