रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275577
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 4393] नई दिल्ली, बधु िार, अगस्ट्त 19, 2026/श्रािण 28, 1948
No. 4393] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948
श्रम और...
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275577 CG-DxLx-xEG-I1D9H0x8x2x0 26-275577 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 4393] नई दिल्ली, बधु िार, अगस्ट्त 19, 2026/श्रािण 28, 1948 No. 4393] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948 श्रम और रोिगार मत्रं ालय िजु िपत्र नई दिल्ली, 19 अगस्ट् त, 2026 का.आ. 4573(अ).— भारत सरकार के श्रम और रोिगार मंत्रालय का भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), अंक संख्या 2363 म ें का.आ. 2455(अ), तारीख 12 मई, 2026 द्वारा प्रकाजित अजधसूचना के पष्ठृ -1 म ें “जनम्नजलजखत ताजलका की सारणी (2) म ें उजल्लजखत अजधकाररयों को उक्त ताजलका की सारणी (3) म ें उनके नाम के सामन े जिजनर्ििष्ट संबंजधत क्षेत्राजधकार के अधीन उस अपराध के िमन के जलए जिजनर्ििष्ट करती ह ै जिसम ें उक्त धारा के अधीन केिल कारािास ह ै अथिा कारािास के साथ-साथ िुमािन े का भी प्रािधान ह”ै िब्िों के स्ट्थान पर “नीच े िी गई सारणी के स्ट्तंभ (2) म ें उजल्लजखत अजधकाररयों को उक्त सारणी के स्ट्तंभ (3) म ें उनके नाम के सामने जिजनर्ििष्ट संबंजधत अजधकाररता के भीतर उक्त धारा के अधीन केिल कारािास स े या कारािास स े तथा िुमािने स े भी िंडनीय दकसी अपराध स े जभन्न मििरू ी संजहता, 2019 के अधीन दकसी भी अपराध के िमन करने के जलए जिजनर्ििष्ट करती ह”ै , पढा िाए। [फा. स.ं पी-11011/08/2026-डब्ल्यूसी] तेिस्ट्िी एस. नायक, संयक्तु सजचि 6381 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT CORRIGENDUM New Delhi, the 19th August, 2026 S.O. 4573(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Issue No.2363, vide number S.O. 2455(E), dated 12th May, 2026, in page 3, for “to compound the offences punishable with imprisonment only, or with imprisonment and also with fine,” read “to compound any offence under the Code on Wages, 2019, other than an offence punishable with imprisonment only or with imprisonment and also with fine”.
[F. No. P-11011/08/2026-WC] Tejaswi S. Naik, Jt. Secy.
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