रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 303] नई दिल्ली, बहृ स्ट्प जतिार, अप्रलै 30 , 2026/ ििै ाख 10, 1948 र् 22, 1947
No. 303] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/ VAISAKHA 10, 1948 s 1947
भारतीय...
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-H0x7xx0 52026-272321 CG-DLxx-xEG-I0D7E0x5x2x0 26-272321 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 303] नई दिल्ली, बहृ स्ट्प जतिार, अप्रलै 30 , 2026/ ििै ाख 10, 1948 र् 22, 1947 No. 303] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/ VAISAKHA 10, 1948 s 1947 भारतीय मानक ब्य रू ो िजु िपत्र नई दिल्ली, 28 अप्रलै , 2026 F. No. बीएस/XI/11/01/2025-26.—एफ. संख्या बीएस/XI/11/01/2025-26-द्वारा भारतीय मानक ब्यरू ो (अनरूु पता मूल्यांकन) संिोधन जिजनयम, 2026 दिनांक 25 फरिरी, 2026 भारत के रािपत्र, असाधारण [भाग-III, खंड- 4] म ेंप्रकाजित अजधसूचना, म ें जनम्नजलजखत सुधार दकया िाता ह,ै अर्ाात:् —
(1) पृष्ठ 35 पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनरूु पता मूल्यांकन) जिजनयम, 2018 की अनुसूची-II म ें स्ट्कीम-IV के परै ा 8 के उप-पैरा (1) के स्ट्र्ान पर रखा िाने िाले िाक्य “अनरूु पता प्रमाणपत्र प्रारंभ म ेंपांच िर् ाकी अिजध के जलए मंिूर दकया िाएगा” को “अनरूु पता प्रमाणपत्र प्रारंभ म ेंपांच िर्ा तक की अिजध के जलए मंिूर दकया िाएगा” पढ़ा िाएगा।
(2) पष्ठृ 36 पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनरूु पता मल्ू यांकन) जिजनयम, 2018 की अनुसूची-II म ें स्ट्कीम-VII के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के स्ट्र्ान पर रखा िाने िाले िाक्य “अनरूु पता प्रमाणपत्र प्रारंभ म ेंपांच िर् ाकी अिजध के जलए मंिूर दकया िाएगा” को “अनरूु पता प्रमाणपत्र प्रारंभ म ेंपांच िर्ा तक की अिजध के जलए मंिूर दकया िाएगा” पढ़ा िाएगा।
(3) पृष्ठ 36 पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनरूु पता मूल्यांकन) जिजनयम, 2018 की अनुसूची-II म ें स्ट्कीम-IX के परै ा 8 के उप-पैरा (1) के स्ट्र्ान पर रखा िाने िाले िाक्य “मानक महुर का उपयोग करने के जलए अनुज्ञजि प्रारंभ म ेंपांच िर् ा 3077 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] की अिजध के जलए मंिूर की िाएगी।” को “मानक मुहर का उपयोग करने के जलए अनज्ञु जि प्रारंभ म ेंपांच िर्ा की अिजध तक के जलए मंिूर की िाएगी” पढ़ा िाएगा। अलका, सजचि [जिज्ञापन-III/4/असा./71/2026-27] BUREAU OF INDIAN STANDARDS CORRIGENDUM New Delhi, the 28th April, 2026 F. No. BS/XI/11/01/2025-26.—The following correction is hereby made in the notification F. No.
BS/XI/11/01/2025-26, the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Amendment Regulations, 2026 dated the 25th February, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary [Part-III, Section-4], namely:—
(1) at page 70 for substitution of the sub-paragraph (1) of the paragraph 8 in Scheme-IV in Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, the sentence “The certificate of conformity shall be granted initially for five years.” shall be read as “The certificate of conformity shall be granted initially upto five years." ALKA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./71/2026-27] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.