Official Gazette Notification Text
Official TranscriptWEAT-53/2025/364/77-6-2025/5(va)/20i7 टीसी-45 आलोक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, प्रबन्ध निदेशक, पिकप।| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई 2025 विषय: 'कोविड 9 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयों हेतु विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध...
WEAT-53/2025/364/77-6-2025/5(va)/20i7 टीसी-45 आलोक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, प्रबन्ध निदेशक, पिकप।| औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई 2025 विषय: 'कोविड 9 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयों हेतु विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'कोविड 9 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' के अंतर्गत गठित seas कमेटी की दिनांक 07.03.2025 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों के अनुसार मेसर्स कनोडिया सेम प्राललि0 को अनुमन्य विशेष वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार उक्त इकाई को निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें वितरित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है- मेसर्स कनोडिया सेम प्रा0लि0, जिला अमेठी (पूर्वांचल क्षेत्र) मेसर्स कनोडिया सेम WOO को जिला अमेठी (पूर्वांचल क्षेत्र) में BO 205.56 करोड़ पूँजी निवेश के माध्यम से एक नयी 2.0 एम0एम0टी0पी0ए0 क्षमता की सीमेंट परियोजना एवं 5 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित करने हेतु त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 (नीति-2020) के अन्तर्गत दिनांक 8.8.202 को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया S| कम्पनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना (सोलर पावर प्लांट को छोड़कर) का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 7.7.2022 को BO (82.3 करोड़ के स्थायी पूँजी निवेश के साथ प्रारम्भ कर 07.09.2023 से 37.3.2024 की अवधि के लिए सुविधाओं के वितरण हेतु... आवेदन किया... गया. है।. कम्पनी. द्वारा... वाणिज्यिक. उत्पादन की तिथि 7.7.2022 से 37.8.2023 की अवधि हेतु नेट एसजीएसटी का Fla नहीं किया गया है, yale कम्पनी GANT उक्त परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इलेक्ट्रीसिटी इयूटी में छूट प्राप्त की गई है। दिनांक 07.09.2023 से 34.3.2024 की अवधि के लिये सुविधाओं के वितरण हेतु निम्न विवरण के अनुसार अनुमन्यता है- (राशि रू. में) I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |मेगा श्रेणी में वर्गीकरण हेतु कुल निवेश 70,2,,066 2- पात्र पूंजी निवेश 52,28,87,78 3- (परियोजना के सत्यापित निवेश के सापेक्ष सुविधाओं हेतु अनुमन्यपूंजी निवेश 456,86,63,343 अधिकतम सीमा (पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापित होने के कारण पात्र स्थायी पूँजी निवेश के 300 प्रतिशत के समतुल्य - BO 52,28,87,784/- X 3) 4- सुविधाओं के वितरण हेतु अनुमन्य तिथि (डेट आफ एडमिसिबिल्टी) .7.2022 5- सुविधाओं हेतु se अवधि 5 वर्ष (.7.2022 से
30.6.2037) | अप्रैजल रिपोर्ट faces से प्रस्तुत करने की छूट प्रदान किये जाने पर। 7- सुविधाओं के प्रस्तावित वितरण का विवरण क्र0 विवरण वित्तीय वर्ष 2023-24 सं0 (0.09.2023 से
3.03.2024) I- Seance माल पर जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि 7,40,74,6736 2- he एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि 2,8,52,27 3- पूँजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति pa 4- इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में OE (वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24) ,27,50,359 5- कुल (2+3+4) 3,46,02,630 | 6- | वितरण योग्य अह राशि 3,46,02,630 7- घिटाया- इकाई को वितरित/इकाई द्वारा छूट के रूप A प्राप्त सुविधा की 7,27,50,359 राशि (इलेक्ट्रीसिटी इयूटी में छूट) | 8- | वितरण हेतु कुल te राशि 2,8,52,27« @ सभी सुविधाओं का योग सम्बन्धित वर्ष/अवधि A जमा की गयी कुल नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा। साथ ही पात्र पूँजी निवेश के 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा (रू0 30,45,77,556/-) से अधिक प्रतिपूर्ति नही की जायेगी। * कुल देय वितरण योग्य राशि में से नोडल संस्था को देय प्रशासनिक Gal के रूप में .5 प्रतिशत घटा कर शेष राशि कम्पनी को वितरित की जायेगी। 2- उपर्युक्त VER A अंकित AGG कनोडिया सेम WOO के संबंध A त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति- 2020' के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें निम्नवत शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन होगी-
(i) प्रश्नगत औद्योगिक इकाईयों को जिन सुविधाओं/रियायतों हेतु धनराशि का वितरण किया जाना है वह त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' तथा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य सीमा के भीतर, पात्र पूंजी निवेश के वास्तविक सत्यापन के अधीन एवं तत्संबंधी शर्तों के अनुसार अनुमन्य होंगी। - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(ii) सुसंगत शासनादेशों अधिनियम/विनियम/दिशनिदेशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
(iii) शासनादेश संख्या-428/77-6-202-5(एम)/।3टीसी(मेगा-4), दिनांक 26.03.202 में वर्णित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। (५)औद्योगिक इकाईयों के वित्तीय प्रोत्साहन के दावे की वितरित की जाने वाल्ली धनराशि के आंकड़ों की शुदूधता सुनिश्चित की जाएगी। (५४) शासन के. पत्र. संख्या-572/77-6-2025/904375, दिनांक 24 मार्च, 2025 में अंकित तथ्यों/संस्तुतियों के अनुसार सुविधायें/रियायतें दी जाएंगी। 3- He: कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में आवश्यक वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमाणित विवरण सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भवदीय, आलोक कुमार प्रमुख सचिव। WSAT-53/2025/36 ()/77-6-25-5(TA(20i7 टीसी 5, तदुदिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- PWN महालेखाकार, लेखा परीक्षा उ0प्र0 (प्रथम एवं दवितीय), प्रयागराज। निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 weet | निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट YOu
6. गार्ड फाइल। > छा आज्ञा से, रामध्यान रावत उप सचिव। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |